May 10, 2024

#World Cup 2023     #G20 Summit    #INDvsPAK    #Asia Cup 2023     #Politics

Mewat: दोहरी हत्या और सामूहिक दुष्कर्म मामलें में 4 आरोपियों को फांसी की सजा, 6 को किया बरी

0
Mewat

Mewat

Mewat: बावरिया गैंग के खिलाफ कोर्ट ने आज 4 मई 2024 को फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। बावरिया गैंग ने अगस्त 2016 में एक घटना को अंजाम दिया था। मेवात जिले के डिंगरहेडी गांव के एक किसान और उसकी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी साथ ही एक नाबालिग और दो मौसेरी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई है बाकी 6 को पुख्ता सबूत न होने पर छोड़ दिया है। दोषी करार दिए गए यह सभी इस गैंग से जुड़े सदस्य थे।

Mewat Case

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि 24 और 25 अगस्त 2016 की रात बावरिया गैंग ने मेवात जिले के डिंगरहेडी गांव में दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिग सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। साथ ही दूसरे समुदाय की युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपती की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर भाग गए थे। उसके बाद से यह खबर चर्चा का विषय बन गई। गांव के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। इस गैंग के आतांक से हर कोई तंग हो चुका था।

Also Read: Lok Sabha Elections 2024: अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का सस्पेंस खत्म, स्मृति के खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान, क्या स्मृति को दे पाएंगे टक्कर?

केस पहली ही बार में CBI  को सौंपा

पहली जांच करते हुए हरियाणा पुलिस ने 21 नवंबर 2016 को चार्जशीट दायर की गई थी। इसमें चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई। इस मामले की जांच करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 24 जनवरी 2018 को चार्जशीट दायर की थी। CBI ने फिर से जांच कर 29 नवंबर 2019 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। जिसके तहत तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था।

सीबीआई ने 12 लोगों को बनाया था आरोपी

आरोपी विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 376 डी, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। वहीं तेजपाल, अमित, रविंदर, करमजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया है क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई पुख्ता साबूत नहीं पेश कर पाई थी। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। इस मामले में 12वां आरोपी हंसराज बनाया गया था। जब उसे सीबीआई ने तलब किया तो उसने आत्महत्या कर ली थी।

 

Also Read: Bharti Singh: अस्पताल पहुंची भारती सिंह, होगा ऑपरेशन, बेटे को याद कर रो पड़ी, गॉल ब्लैडर में पथरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *