May 12, 2024

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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, बाल-बाल बची लोकसभा की सदस्यता, जानिए क्या है पूरा मामला?

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Rahul Gandhi

Rahul Gandhi Sentenced: गुजरात कोर्ट ने आज राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार दिया है. मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 504 के तहत दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. हालांकि राहुल गांधी को मामले में जमानत भी मिल गई है. और उनकी लोकसभा सदस्यता भी बरकरार है.

बता दें कि यदि किसी लोकसभा सदस्य को किसी भी मामले में दो साल से एक भी दिन की अधिक सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल ये पूरा मामला साल 2019 लोकसभा के दौरान का है. जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी.

जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी.

राहुल गांधी ने कही ये बात

Rahul Gandhi

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में वे आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.

आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और अपना फैसला सुनाया. हालांकि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कोर्ट में कहा कि- “मेरा इरादा गलत नहीं था. मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ.”

 

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