May 13, 2024

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Rahul Gandhi: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, कोर्ट ने इस मामले में खारिज की याचिका

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Rahul Gandhi

Rahul Gandhi: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat Highcourt) की तरफ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मोदी सरनेम (Modi Surname) को लेकर सुनाई गई सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम (Modi Surname) को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बड़बोलापन दिखते हुए टिप्पणी की थी।

इसी को लेकर एक भाजपा मंत्री ने मानहानि (Defamation) का केस दायर किया था। इसके बाद सूरत की अदालत ने मार्च में उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई और राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई।

क्या कहा कोर्ट ने?Rahul Gandhi

इस मामले में हाईकोर्ट (Gujarat Highcourt) ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि राहुल के खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले लंबित है और मौजूद केस के बाद भी उनके खिलाफ की केस दर्ज हुए हैं, ऐसे में दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।

आपको बता दें, ऐसे ही मानहानी का मुकदमा वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने भी दायर कराए है, जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में अपने संबोधन के दौरान सावरकर के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। इससे पहले जस्टिस हेमंत प्रच्छक (Justice Hemant Prechhak) ने मई में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।

अगर हाईकोर्ट से राहुल के पक्ष में आता फैसला तो क्या होता?

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील ने 29 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो देंगे। दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट (Surat Court) के फैसले के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता (MP) चली गई थी। ऐसे में अगर हाईकोर्ट से राहुल के पक्ष में फैसला आता तो कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता।

राहुल ने क्या कहा था?

Rahul Gandhi

दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के नादेड़ की एक रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर हमला बोलते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी… ‘सभी “चोरों” का सामान्य उपनाम ‘मोदी’ कैसे है?’, इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि (Defamation) का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानी (Defamation) का मामला दर्ज किया गया था।

 

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