‘मैं पीड़ित हूं, ED और CBI मीडिया ट्रायल के जरिए चल रही है’, K. Kavita को नहीं मिली राहत
K. Kavita: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस की नेता के. कविता को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ED ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। इसके अलावा कविता ने गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश की है। के. कविता चाहती थी जज के सामने अपनी बात रखना लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी।
आबकारी नीति से कोई लेना-देना नहीं
ईडी की दलील के बाद के. कविता ने जज से कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने की इजाजत मिले लेकिन अदालत ने उनकी मांग को वहीं खारिज कर दिया। बता दें कि के. कविता ने जज को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कविता ने दावा किया कि ”आबकारी नीति से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वह पीड़ित हैं। ईडी और सीबीआई की जांच 2.5 साल से मीडिया ट्रायल के जरिए चल रही है”। वहीं के. कविता ने अदालत से कहा कि मैडम जस्टिस ईडी और सीबीआई के विपक्षी पार्टी के नेताओं पर 95 फीसदी मामले हैं। जब आरोपी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो जांच अचानक बंद हो जाती है। संसद में बीजेपी नेता खुलेआम विपक्ष को धमकाते हुए कहते हैं कि चुप हो जाओ, वरना ईडी भेज दूंगा।
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अभी हिरासत की जरूरत है
कोर्ट ने के. कविता को 23 अप्रैल तक फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट में दलील थी कि ”अभी हिरासत की जरूरत है”। के. कविता कविता को इस मामले में सोमवार 8 अप्रैल, 2024 को अंतरिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार किया था। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद के कविता को सात दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। जिसके बाद हिरासत की अवधि को तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। के. कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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