‘जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं’, हाईकोर्ट ने खारिज की CM Kejriwal की याचिका
Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जब लगता है उन्हें राहत मिलेगी तभी खबर आती है कि उनकी मुश्किल कम होने की वजह और बढ़ा गई हैं। आज मंगलवार 9 अप्रैल को अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी ने हवाला दिया की उनके पास पुख्ता सबूत हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं।
ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि, ‘’यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं’’।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह कहा
हाईकोर्ट ने कहा कि ‘’यह याचिका जमानत के लिए नहीं, बल्कि हिरासत को चुनौती देने के लिए है’’। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि ‘’केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है’’। वहीं ईडी के मुताबिक ‘’केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं’’। हाईकोर्ट ने कहा की ‘’इस मामले में कई बयान दर्ज किए गए हैं। राघव और शरत रेड्डी के बयान का हवाला दिया’’। ईडी के अनुसार ‘’अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत और ‘आप’ संयोजक दोनों तौर पर शामिल थे’’।
संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन
फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के ‘समय’ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ‘’यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है’’।
‘‘छूट’’ का दावा नहीं कर सकते
कोर्ट में पिछली सुनवाई के तहत ईडी ने याचिका का विरोध किया था और दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से ‘‘छूट’’ का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है’’।
1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल
बता दें कि ईडी ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद केजरीवाल को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
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