Brij Bhushan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली नियमित जमानत

Brij Bhushan Singh: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कई पहलवानों (Wrestlers) की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले (Sexual harassment cases) में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) और महासंघ (WFI) के सहायक सचिव विनोद तोमर (Vinod Tomar) को नियमित जमानत दे दी है.
कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) को इस शर्त के साथ जमानत दी है कि बिना कोर्ट की मंजूरी के भाजपा सांसद विदेश नहीं जा सकेंगे. शिकायतकर्ताओं को कोई प्रलोभन और धमकी नहीं देने के भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.
अदालत में दी गईं ये दलीलें
जानकारी के लिए बता दें, 18 जुलाई को कोर्ट की ओर से बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत मिली थी. आरोपी विनोद तोमर (Vinod Tomar) को भी उस दिन अंतरिम जमानत मिल गई थी. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनकी नियमित जमानत पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी. अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल (Harjit Singh Jaspal) के समक्ष अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति नहीं जताई थी.
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि डब्ल्यूएफआई (WFI) अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया. हम उनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे बशर्ते वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. आपको बता दें, न्यायाधीश जसपाल (Harjit Singh Jaspal) ने सात जुलाई को सिंह और डब्ल्यूएफआई (WFI) के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को समन जारी किया था.
पुलिस ने की है कार्यवाई
महिला पहलवान (Wrestlers) उत्पीड़न मामले में पुलिस ने 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. जिसमें आरोपी बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर (Vinod Tomar) के खिलाफ केस का जिक्र है. इस चार्जशीट में कुल 44 विटनेस हैं. चार्जशीट में कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स (Wrestlers) के समर्थन में बयान दिए हैं. उनकी शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.
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