April 29, 2024

#World Cup 2023     #G20 Summit    #INDvsPAK    #Asia Cup 2023     #Politics

Sandeshkhali News: कलकत्ता पुलिस ने CBI को सौपीं शाहजहां शेख की कस्टडी….

0
Shah Jahan

Shah Jahan

Highcourt: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को एक निर्धारित समय पर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था लेकिन समय से शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा गया। डेडलाइन के डेढ़ घंटे बाद शाहजहां को सीबीआई को सौंपा गया। वहीं बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम पांच मार्च को दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं।

डेडलाइन के डेढ़ घंटे बाद

हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को आज 4 बजकर 15 मिनट तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन इस डेडलाइन के डेढ़ घंटे बाद शाहजहां को सीबीआई को सौंपा गया। इस बार सीबीआई अपने साथ केंद्र सुरक्षा बल लेकर पहुंची थी।  इससे पहले सीआईडी की टीम शाहजहां को मेडिकल के लिए लेकर गई थी।

Also Read: Shahjahan Sheikh मामले में Mamta Banerjee ने की राज्य को कस्टडी देने की अपील, Supreme Court ने किया इंकार

हम आदेश को लेकर गंभीर हैं

बता दें कि वहीं बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ‘‘हम पांच मार्च को दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी गई है लेकिन अब तक हमारे आदेश पर कोई स्टे नहीं आया है इसलिए बुधवार शाम 4.15 मिनट तक शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए।”

मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर

कोर्ट ने कहा कि ‘‘हमने अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में बंगाल सीआईडी विभाग को हलफनामे जवाब दाखिल करने को कहा है. कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद राज्य पुलिस ने इस आदेश का पालन नहीं किया है, आरोपी को यह कहते हुए नहीं सौंपा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था।”

गुमराह करने वाला गलत बयान

सीबीआई ने कहा यह कि ”बंगाल पुलिस ने हमारे अधिकारियों को गुमराह करने वाला गलत बयान दिया कि उनकी चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।’‘ इसके बाद ईडी ने कहा कि ”हमें केवल 15 दिनों की हिरासत मिल सकती है. अगर ये दिन बीत गए तो हमारी हिरासत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा”

मामले पर तुंरत सुनवाई की अपील

इससे पहले ममता बनर्जी सरकार को संदेशखाली और शेख शाहजहां के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। ममता सरकार ने इस मामले पर तुंरत सुनवाई के लिए कोर्ट से अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था जिसके तहत राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक का अनुरोध किया था।

सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत

बंगाल की ममता सरकार ने कहा था कि ‘‘इस मामले में बेबुनियाद आरोप लगाकर सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया जबकि हमारी एसआईटी जांच कर रही थी।” फिर राज्य सरकार ने कहा था कि ”सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है। राज्य की पुलिस ने इस मामले मे तेजी दिखाई है और इसकी अभी भी जांच चल रही है।”

SIT बनाने पर रोक लगाई हो

वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ”पश्चिम बंगाल पुलिस से हाई कोर्ट के आदेश को इस तरह समझा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ ED के साथ हुई घटना की जांच के लिए SIT बनाने पर रोक लगाई है। इसलिए हमने शाहजहा शेख पर अपनी कार्रवाही जारी रखते हुए उसे गिरफतार कर लिया।”

यह है पूरा मामला

बता दें कि पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में अकुंजीपारा स्थित शेख के आवास पर छापेमारी करने पहुची ED अधिकारियों को करीब 200 स्थानीय लोगों हमला किया था। इस दौरान कई ED अधिकारी घायल हो गए थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 55 दिनों बाद आखिरकार 29 फरवरी को इसे गिरफ्तार किया।

Also Read: Women’s Premier League: मुंबई इंडियंस (MI) की इस महिला गेंदबाज ने की सबसे तेज गेंदबाजी, मैच हारने के बाद भी क्यों हुई ट्रेंड?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *