व्हाट्सएप चैट दिखाकर समीर वानखेड़े ने किया दावा, इस तरह शाहरुख खान ने…..
आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स केस में सलाखों के पीछे डालने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) विवादों में हैं उनके ऊपर चल रहे भ्रष्ट्राचार मामले में आज बोम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तारी से राहत दी है और उन्हें आदेश दिया है कि इस मामले में चल रही जांच में सहयोग करें।
अब वानखेड़े को 20 मई को मामले में सीबीआई के दफ्तर मे बयान दर्ज कराने जाना पड़ेगा। समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने हाई कोर्ट में कहा कि मुझे सीबीआई से कोई शिकायत नहीं लेकिन एनसीबी के कुछ अधिकारी हमें टारगेट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका और सीबीआई पर पूरा विश्वास है।
वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच चैट का जिक्र
इस बीच हाई कोर्ट में दायर याचिका में वानखेड़े ने अपने और आर्यन खान के पिता और अभिनेता शाहरुख खान के बीच की चैट का जिक्र किया। जिसमें उन्होने कि इस मामले आर्यन खान के साथ कुछ ग़लत नहीं हुआ है। इस चैट की जानकारी उन्होंने ज्ञानेश्वर सिंह को दी थी।
शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को लिखा कि आपने मुझे मेरे अपने बारे में जो भी विचार और व्यक्तिगत जानकारी दी है, उसके लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मैं यह पक्का करूंगा कि वह कोई ऐसा व्यक्ति बने जिस पर आपको और मुझे दोनों को गर्व हो। यह घटना उनके जीवन में एक अच्छा मोड़ साबित होगी। आपकी दया और समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद।
शाहरुख खान ने आगे लिखा कि आप (समीर वानखेड़े) एक भले आदमी है. कृपया आज उस पर दया करें, मैं अनुरोध करता हूं। इस पर वानखेड़े ने जवाब दिया बिलकुल डोंट वरी।
25 करोड़ रुपये की रिश्वत का है आरोप
समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर आरोप है कि उन्होंने आर्यन खान को आरोपी न बनाने के एवज में उनसे कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसको लेकर सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध को लेकर वानखेड़े ने बंबई हाई कोर्ट पहुंचे हैं। बता दें कि हाल ही में इसको लेकर सीबीआई ने वानखेड़े के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
इसके बाद सीबीआई ने वानखेड़े (Sameer Wankhede) को गुरुवार (18 मई) को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। बता दें कि आर्यन खान को तीन अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में एनसीबी के नाकाम रहने पर बंबई हाई कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी।
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