May 13, 2024

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बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, पोक्सो केस का मामला हुआ रद्द, लेकिन इस मामले में दायर हुआ चार्जशीट

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Brij Bhushan Singh

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण (Brij Bhushan Singh) सिंह को पोक्सो केस (POCSO Act) में बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ पोक्सो केस के तहत दर्ज मामले में नाबालिग और उसके पिता के द्वारा दिए गए बयान के तहत दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है.

सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है. वहीं, कई पहलवानों (Wrestlers) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोप में एक हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की है. चार्जशीट पर दीपक कुमार की एसीएमएम कोर्ट 22 जून को सुनवाई करेगी.

दिल्ली पुलिस ने कहा- पोस्को मामले में जांच हो गई है पूरी

Brij Bhushan Singh

दरअसल, नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसकी अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी. रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बताया कि पोस्को मामले में जांच पूरी हो गई है.

जिसके बाद हमने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है. दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी (CRPC) की धारा 173 के तहत रिपोर्ट पेश की है. आपको बता दें, किसी भी केस में रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है

पहलवानों द्वारा किए गये एफआईआर में चार्जशीट हुई है दायरBrij Bhushan Singh

कोर्ट में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) के खिलाफ कई पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) चार्जशीट दायर की है. इसमें पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस धारा 354 (महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (अश्लील टिप्पणी करना), 354डी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया.

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में डिजिटल दस्तावेजों और कई अनुलग्नकों का जिक्र करते हुए चार्जशीट दायर की है. कोर्ट के एसीएमएम दीपक कुमार दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव की दलीलों पर गौर कर रहे हैं.

 

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