April 26, 2024

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उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद और उसके साथियों को उम्रकैद की सजा, पीड़ित परिवार को देना होगा एक-एक लाख का मुआवजा

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2 including Atiq Ahmed sentenced to life imprisonment in Umesh Pal kidnapping case

Life Imprisonment to Atique Ahmed: अतीक अहमद (Atique Ahmed)  समेत उसके दोनों साथियों को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया था.

जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उन्हें जुर्माने की यह राशि उमेश पाल के परिवार को देनी होगी. वहीं, इसके अलावा कोर्ट ने मामले में अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत अन्य सभी आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया था.

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि दरअसल यह मामला साल 2006 का है. जब अतीक अहमद ने बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण कराया था. अतीक अहमद (Atique Ahmed) ने उमेश पाल के साथ मारपीट की और परिवार को जान से मारने की धमकी के साथ-साथ कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया था.

हालांकि साल 2007 में बसपा की सरकार में उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसमें आज कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है. आज थोड़ी ही देर में इनके सजा का भी ऐलान हो सकता है.

नैनी जेल में बंद है अतीक

Atique Ahmed convoy reached Prayagraj

एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में इस समय उमेश पाल अपहरण केस के सभी आरोपी मौजूद हैं. वहीं, इस दौरान कोर्ट परिसर में पुलिस का सख्त पहरा है. गौरतलब है कि मामले की सुनवाई के लिए कल सोमवार को ही अतीक अहमद (Atique Ahmed) को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है.

यहां पर उसे कड़ी सुरक्षा में नैनी जेल में रखा गया है. बता दें कि अपहरण के अलावा अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी बनाया गया है. हालांकि इस मामले में अभी पूछताछ और कार्रवाई होना बाकी है.

 

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