कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया बंगला खाली होने के बाद कहां रहेंगे राहुल गांधी, जानिए सरकारी आवास को खाली करने का क्या है नियम?
Rahul Gandhi Notice Bungalow: लोकसभा सदस्यता जाने के बाद से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अक्सर सुर्खियों में बने हुए हैं. वहीं, कल सोमवार की शाम लोकसभा समिति ने 22 अप्रैल के अंदर उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया है. जिसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.
आपको बता दें कि जिस सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मिला है. वह बंगला उन्हें साल 2004 में आवंटित किया गया था. जब वह पहली बार अमेठी से सांसद बने थे. वहीं, अब बंगले को खाली करने को मिले नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कही ये बात
They will make all attempts to weaken him (Rahul Gandhi) but if he vacates the bungalow, he'll go live with his mother or he can come to me & I'll vacate one. I condemn the attitude of Govt to scare, threaten & humiliate him. This isn't the way. Sometimes, we've been without a… https://t.co/c3LzehDt9u pic.twitter.com/iEqbH5dQ6y
— ANI (@ANI) March 28, 2023
बंगले को खाली करने को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि- “वे उन्हें (राहुल गांधी) कमजोर करने की हर संभव कोशिश करेंगे. लेकिन अगर वह बंगला खाली करते हैं तो वह अपनी मां के साथ रहेंगे या वह मेरे पास आ सकते हैं और मैं एक बंगला खाली कर दूंगा.”
मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि- “मैं राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को डराने, धमकाने और अपमानित करने के सरकार के रवैये की निंदा करता हूं. यह तरीका नहीं है. कभी-कभी, हम 3-4 महीने बिना बंगले के रहते हैं. मुझे मेरा बंगला 6 महीने बाद मिला. लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं. मैं ऐसे रवैये की निंदा करता हूं.”
क्या कहता है नियम?
बता दें कि कल सोमवार की शाम लोकसभा की हाउस कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था. जारी किए गए नोटिस में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 12 तुगलक लेन वाले सरकारी आवास को 22 अप्रैल तक खाली करने का आदेश दिया गया था. गौरतलब है कि 22 मार्च को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दो साल की सजा हुई थी.
सूरत कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम के एक मानहानि केस में दोषी करार दिया था. जिसके तहत उन्हें दो साल की सजा और 15 हजार का जुर्माने का फैसला सुनाया गया था. नियम के मुताबिक किसी विधायक या फिर सांसद की सदस्यता रद्द होने पर एक महिने के अंदर उन्हें अपने सरकारी आवास को खाली करना होता है.
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