Arvind Kejriwal: केजरीवाल को कोर्ट से लगा दूसरा झटका, वकील से 5 नहीं 2 बार मिलने की इजाजत
Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज यानी बुधवार 10 अप्रैल को कोर्ट से दूसरा झटका लगा है। कल 9 अप्रैल मंगलवार को ही कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए, उनके द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया है। केजरीवाल चाहते थे कि उन्हें उनके वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की इजाजत दी जाए लेकिन कोर्ट ने उनकी यह अर्जी नहीं सुनी।
5 नहीं दो बार मिलने की परमिशन
केजरीवाल ने गिरफ्तारी की याचिका के आलावा अदालत में एक और याचिका दी थी। इस याचिका के अंतर्गत सीएम केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। फिलहाल कोर्ट के नियम अनुसार अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल दो बार ही मुलाकात कर सकते हैं।
Also Read: ‘जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं’, हाईकोर्ट ने खारिज की CM Kejriwal की याचिका
हफ्ते में 1 घंटा सही नहीं
केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने अदालत में कहा था कि ‘’केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं, सीएम सिर्फ कई अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की मांग कर रहे हैं’’। विवेक जैन ने यह भी कहा था कि ‘’केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे है। किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए हफ्ते में 1 घंटा काफी नहीं है। यह सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है, जिसेके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल अपने वकील से मिलने की मांग कर रहे हैं। वहीं संजय सिंह को 3 बैठकों की अनुमति तब दी गई थी, जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 5 या 8 मामले दर्ज थे’’।
केजरीवाल ने की 5 कानूनी बैठक की मांग
ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि ‘’केजरीवाल 5 कानूनी बैठकों की मांग रहे हैं, जो कि जेल मैन्युअल के खिलाफ है। बता दें कि जब कोई व्यक्ति जेल में होता है, तो बाहर उसका कद अप्रासंगिक होता है और उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है। केजरीवाल को पहले ही सप्ताह में 2 बैठकें करने का आदेश दिया जा चुका है। न्यायिक हिरासत में बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित और कानून के अनुसार होता है। अगर कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे अपवाद नहीं माना जा सकता और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता”। ईडी के वकील यह भी कहा था कि ”कानूनी बैठकों का दुरुपयोग परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है”।
Also Read: ‘मैं पीड़ित हूं, ED और CBI मीडिया ट्रायल के जरिए चल रही है’, K. Kavita को नहीं मिली राहत