हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक, मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा, हिंदू पक्ष को मिली निराशा
Mathura: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में एक बड़ा फैसला आया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। इस फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। राम मन्दिर की तरह मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि से भी लोगों को बहुत उम्मीदे हैं।
लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगी है। उससे निराशा हाथ लगती नजर आ रही है। बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि, ‘’इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई तो जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगी रहेगी।”
मस्जिद से पहले एक हिंदू मंदिर था
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दरअसल शाही ईदगाह में सर्वे की मांग के लिए भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि ‘’भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां मन्दिर के कई संकेत मिले हैं जो साबित करते हैं कि वह मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर था।‘’
मिले हिंदू देवताओं के निशान
हिंदू मंदिर के संकेत के तहत वहां ‘शेषनाग’ की एक छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक है। अदालत में यह भी दावा किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। आवेदक ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि ‘’कुछ निर्धारित समय अवधि के भीतर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है।‘’
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