Mukhtar Ansari sentenced: हाईकोर्ट ने बॉहुबली मुख्तार अंसारी को सुनाई 7 साल की सजा, तलाशी लेने पर जेलर के ऊपर तान दी थी पिस्तौल

Mukhtar Ansari sentenced: यूपी के बॉहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. लखनऊ के तत्कालीन जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को यह सजा सुनाई है. बता दें कि यह मामला लगभग 22 साल पुराना है. सन् 2003 में 3 अप्रैल को लखनऊ के आलमबाग कोतवाली में अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसपर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.
मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा
बता दें कि जेलर को धमकाने के मामले में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को बरी कर दिया था. जिसे यूपी सरकार ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनावाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला वर्ष 2003 का है जब तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी (SK Awasthi) ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर दर्ज कराते समय एसके अवस्थी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. एसके अवस्थी ने बताया कि उस दौरान जेल में बंद मुख्तारी अंसारी (Mukhtar Ansari) से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें मुख्तार ने जान से मारने की धमकी दी थी. इसके साथ ही गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उनके ऊपर पिस्तौल भी तान दी थी. जिसमें आज कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई है.
बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी
बता दें कि मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) इस समय यूपी के बांदा जेल में बंद है. मुख्तार अंसारी के उपर राज्य के कई थानों में अलग-अलग कई मुकदमें दर्ज है. इनमें हत्या, रंगदारी, लूट और दंगा जैसे संगीन अपराध शामिल है. वहीं, प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्तार और उसके परिवार की अरबों की संपत्तियों को जब्त किया है. इसके साथ ही उनका और उनके करीबियों की करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क कर चुकी है. वहीं, अब उन्हें जेलर को धमकाने के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है.