Lok Adalat: ट्रैफिक चालान माफ करवाने का आखिरी मौका, दिल्ली में लग रही है राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें कैसे क्या करें?
Lok Adalat: क्या आपकी गाडी के चालान कटने से परेशान हो चुके हैं? क्या आप चाहते हैं ट्रैफिक चालान माफ हो जाए? अगर हां तो आपके पास यह एक आखिरी मौका होगा चालान की कीमत को कम करवाने का और पुरी तरह माफ करवाने का। मौका हाथ से जाने न दें। दिल्ली में 11 मई को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहां जा कर आप अपने वाहनों पर लगा जुर्माना माफ करवा सकते हैं। जानकारी के अनुसार 11 मई 2024 को सुबह 11 बजे से शाम को चार बजे तक चालान का निपटारा किया जाएगा। द्वारका, कड़कड़डूमा, रोहिणी, साकेत, पटियाला हाऊस, राउज एवेन्यू और तीस हजारी कोर्ट में 31 जनवरी 2024 तक लंबित चालान और नोटिस का ही निपटारा होगा।
कुल एक लाख 80 हजार चालान
रेड लाइट उल्लंघन, पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र), गति सीमा, सीट बेल्ट जैसे उल्लंघन के मामलों में लगा जुर्माना कम भी किया जा सकता है या माफ तक किया जा सकता है। अधिसूचना के मुताबिक, सभी लोक अदालत की बेंच में एक हजार नोटिस या चालान लिए जाएंगे और सभी लोक अदालतों की 180 बेंच में कुल एक लाख 80 हजार चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा। हर निजी वाहन पर पांच नोटिस/ दो चालान का निपटारा करवाया जा सकता है। बेंच के सामने पेशी के दौरान व्यक्ति छूट की अपील कर सकता है। बेंच पर निर्भर होगा कि चालान माफ किया जाएगा या कितना जुर्माना भरने के बाद निपटारा किया जाए।
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राष्ट्रीय लोक अदालत वेबसाइट पर जाए
इसके लिए, व्यक्ति को आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat से ई-चालान डाउनलोड करना होगा। जिसके बाद उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होना होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पंजीकरण मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अधिसूचना के अनुसार, “राष्ट्रीय लोक अदालत 11.05.2024 को आयोजित की जाएगी। लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat 07.05.2024 से सुबह 10:00 बजे से शुरु हो चुका है और सीमा समाप्त होने तक एक्टिव रहेगा।”
National Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/notices to be held on 11th May, 2024 (Saturday) at all Court Complexes, Delhi from 10 am to 4 pm.
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/xB5lIvrcur
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) May 5, 2024
जानें कैसे करना है आवेदन?
जानकारी के अनुसार चालान का निपटारा करने के लिए चालान या नोटिस की पर्ची का प्रिंट आउट साथ ले जाना अनिवार्य होगा। प्रिंंट आउट निकालने के लिए Delhi Traffic Police Lok Adalat के आधिकारिक पेज पर जाना होगा। उसके बाद अपने वाहन के चालान या नोटिस का प्रिंट आउट निकालावा सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत वेबसाइट द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
वाहन नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर सहित सभी आवश्यक जानकारियों को डालें
चालान डिटेल्स पर क्लिक करें और 31 जनवरी चालानों का डिटेल्स मिल जाएगा
‘प्रिंट नोटिस’ पर क्लिक करें
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