Grand Omaxe Society पर चल रहे बुलडोजर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोसायटी में 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Grand Omaxe Society: नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी (Grand Omaxe Society) पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सोसायटी के लोगों ने राहत की सांस ली. बता दें कि कल शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण सोसायटी में लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा था. अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी.
अवैध निर्माणों पर चला था बुलडोजर
हालांकि हाईकोर्ट (Allahabad High Court) द्वारा रोक लगाने से पहले कल नोएडा प्राधिकरण ने सोसायटी में कार्रवाई की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सोसायटी (Grand Omaxe Society) में कुल 16 अवैध निर्माणों के हिस्सों और टीनशेड को तोड़ा गया था. जिसका तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने सोसायटी में श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के बाहर लगे पेड़ को भी उखाड़ दिए थे. वहीं, खबरों के मुताबिक रात के समय श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने फिर वापस पेड़ लगा दिया.
25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बता दें कि कल जब नोएडा प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी तो, उस समय ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी (Grand Omaxe Society) के लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया था. इस दौरान सुबह से ही सोसायटी के लोगों ने मुख्य गेट पर ताला बंद कर धरना पर बैठ गए थे. इस दौरान प्रशासनिक टीम को सोसायटी के अंदर जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद प्राधिकरण की टीम ने सरकारी काम मे बाधा डालने के लिए सोसायटी के 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
अतिक्रमण हटाने के लिए 48 घंटे का मिला था समय
रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी (Grand Omaxe Society) में लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस दिया गया था. नोएडा प्राधिकरण ने सोसायटी के कुल 132 फ्लैट मालिकों को अतिक्रमण को हटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया था. जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई की गई थी. वहीं, हंगामे की आशंका को देखते हुए सोसायटी के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे.
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