Gyanvapi Case : हिन्दू पक्ष को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की याचिका हुई खारिज

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद कोर्ट ने ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं को जाने से रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट में यह याचिका राखी सिंह (Rakhi Singh) और अन्य लोगो की तरफ से दाखिल की गई थी। इस पर प्रीतिंकर दिवाकर और आशुतोष श्रीवास्तव ने सुनवाई की।
लगातार पांचवें दिन सर्वे करनी पहुंची एएसआइ टीम
वही ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के पांचवें दिन मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) टीम परिसर में पहुंच चुकी है। एएसआइ टीम का पूरा ध्यान आज व्यास जी के कमरे और पश्चिमी दीवार के पास जमा होगा। इसके अतिरिक्त आज तहखाना भी खुल सकता है। हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता रेखा पाठक जी ने बताया कि हम इस सर्वे (Gyanvapi Survey) को लेकर काफी उत्साहित हैं।
गैर हिन्दू के प्रवेश पर रोक लगाने की थी मांग
जनहित याचिका में मांग की गयी थी कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी अदालत का फैसला नहीं आएगा, तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं किया जायेगा और इस परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। जनहित याचिका में ये भी बताया गया कि वाराणसी में श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर के सदियों पुराने अवशेषों को बचाना है।
ये भी कहा गया था कि विवादित स्थल पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जहां शिव जी ने स्वयं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। मुस्लिम शासक औरंगजेब ने सन् 1669 में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। यह भी कहा गया है कि इस मंदिर को नष्ट करने के बाद मुसलमानों ने खराब तरीके से मंदिर परिसर में हमला कर दिया और एक चित्र बनाया जो कि कथित ज्ञानवापी मस्जिद से वास्ता रखता है।