May 9, 2024

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देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे DY Chandrachud Singh, 8 नवंबर को खत्म हो रहा है मौजूदा जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल

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DY Chandrachud Singh

Justice DY Chandrachud Singh: देश के अगले मुख्य नयायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ सिंह (DY Chandrachud Singh) हो सकते हैं. मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने देश के अगले CJI के लिए चंद्रचूड़ सिंह के नाम की सिफारिश की है. बता दें कि जस्टिस यूयू ललित CJI के पद से अगले महीने यानी 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. जिसपर केंद्र सरकार ने जस्टिस यूयू ललित से उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा था. जिसपर यूयू ललित ने डीवाई चंद्रचूड़ सिंह (DY Chandrachud Singh) के नाम का प्रस्ताव आज 11 अक्टूबर को केंद्र सरकार को भेजा है.

50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे चंद्रचूड़ सिंह

खबरों की माने तो, डीवाई चंद्रचूड़ सिंह (DY Chandrachud Singh) 9 नवंबर को शपथ लेकर मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल सकते हैं. बता दें कि वह देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. फिलहाल उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से दो साल के लिए होगा. जस्टिस यूयू ललित के बाद जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ दूसरे वरिष्ठ जज हैं. CJI यू यू ललित ने मंगलवार सुबह 10:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की बैठक में अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है. सीजेआई ललित की सिफारिश को एक पत्र के रूप में कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा. जिसके बाद इस फैसल पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी.

एक नजर चंद्रचूड़ सिंह के करियर पर

Justice DY Chandrachud

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह (DY Chandrachud Singh) का कार्यकाल दो वर्ष का होगा. ऐसे में वह 10 नवंबर 2024 तक देश के अगले मुख्य न्यायाधीश रहेंगे. यदि जस्टिस चंद्रचूड़ के अब तक के सफर पर नजर डाले तो उन्हें 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया गया था. वहीं, इससे पहले 29 मार्च 2000 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. जबकि 1998 में उन्हें भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था.

चंद्रचूड़ सिंह के कुछ महत्वपूर्ण फैसले

Justice DY Chandrachud

आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ सिंह (DY Chandrachud Singh) ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. पिछले दिनों 31 अगस्त को नोएडा में भ्रष्टाचार की ईमारत ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था. इस फैसले के पीछे चंद्रचूड़ सिंह का ही हाथ था. वहीं, कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से जुड़ा हुआ एक और फैसला सुनाया था. जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक सभी महिलाओं को गर्भपात करने का अधिकार बताया गया था. इस बेंच की अगुवाई चंद्रचूड़ ही कर रहे थे. वहीं, अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की सुनवाई का भी हिस्सा रहें हैं.

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