May 2, 2024

#World Cup 2023     #G20 Summit    #INDvsPAK    #Asia Cup 2023     #Politics

Delhi News: ED के बाद CBI को मिली के. कविता की रिमांड, इन धाराओं के तहत हुई गिरफ्तारी

0
K. Kavita CBI

K. Kavita CBI

Delhi News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में के.कविता को अदालत से एक और झटका लगा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्या अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से राहत नहीं मिल रही है वहीं उनकी पार्टी के नेताओं की भी इस मामले मे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूर्व CM केसीआर की बेटी के. कविता को लेकर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। अब इस मामले में के. कविता को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक CBI की कस्टडी में भेजा दिया है। CBI ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी।

CBI हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी

शराब नीति घोटाला केस में कविता की अहम भूमिका थी। बता दें कि साउथ ग्रुप का एक बिजनेसमैन केजरीवाल से मिला था और उसने दिल्ली में बिजनेस करने के लिए सपोर्ट मांगा था। केजरीवाल ने इसके लिए आश्वासन दिया था। इसी मामले में केजरीवाल और के.कविता का नाम एक साथ सामने आया। कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थीं। एजेंसी ने गुरुवार 11 अप्रैल को के. कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। उसके बाद रिमांड मिलने पर कविता को CBI हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले CBI ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी।

K. Kavita

Also Read: Lok Sabha Elections 2024: पवन सिंह ने दिखाया बागी तेवर, NDA के खिलाफ यहां से चुनाव लड़ने का किया ऐलान

CBI ने लगाई यह धारा

CBI ने के. कविता को IPC की धारा 120-बी आपराधिक साजिश, धारा 477-ए खातों में हेराफेरी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने से संबंधित अपराध के तहत गिरफ्तार किया है। CBI का कहना है कि ”शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। उन्होंने AAP को रिश्वत के भुगतान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया”।

कोर्ट के आदेश  के बिना गिरफ्तारी गलत  

वहीं के. कविता के वकील ने CBI के इस एक्शन को अवैध बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। नीतेश राना (कविता के वकील) ने कहा कि ”हमने एक आवेदन कल ही दायर किया था”। कोर्ट ने इस पर कहा कि ”हम दूसरे आवेदन पर विचार कैसे कर सकते हैं? उन्हें पहले खत्म करने दीजिए”। कविता के वकील चौधरी ने कहा कि ”सीआरपीसी की धारा 41 CBI को गिरफ्तारी का अधिकार देती है। लेकिन एक बार जब मैं न्यायिक हिरासत में हूं, तो अदालत की मंजूरी के बिना गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं है”।

CBI K. Kavita

कोर्ट की नजर में सब है

CBI ने चौधरी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ”गिरफ्तारी अवैध नहीं है। हमने परमिशन लेकर पूछताछ की। हमने उसे उस दिन गिरफ्तार नहीं किया। हमने उनसे 6 तारीख को पूछताछ की। जो भी हुआ है कोर्ट की इजाजत से हुआ है। जेल अथॉरिटी ने सारी चीजें की हैं। वह कोर्ट की नॉलेज में हैं। ये किस अधिकार की बात कर रहे हैं इसका उल्लंघन हुआ है? सिर्फ कहने से उल्लंघन नहीं होता है”।

 

Also Read: अंतरिक्ष में टूरिस्ट बनकर जाने वाला पहला भारतीय होगा यह इंसान, जानें क्या है मिशन?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *