Delhi Liquor Scam Case: CBI को मिली मंजूरी, K.Kavita से जेल में पूछताछ, अगली सुनवाई की डेट आई सामने
Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी BRS नेता कल्वाकुंतला कविता यानी के. कविता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक अब CBI को कोर्ट से मंजूरी मिल गई है जिस के तहत सीबीआई तिहाड़ जेल में के.कविता से पूछताछ कर सकती है। वहीं अदालत ने कविता की अर्जी पर सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि के. कविता ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने सीबीआई के जेल में पूछताछ के लिए मिली अनुमति के आदेश को वापस लेने का सिफारिश की थी। अदालत ने 6 अप्नैल शनिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई रोक नहीं लगाई है। इस मामले में 10 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
जेल में पूछताछ की अनुमति
शुक्रवार 5 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता से पूछताछ करने और बयान दर्ज करने के CBI की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने जेल को एक दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने के बाद आईओ को एक महिला कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल के साथ हफ्ते के किसी भी एक दिन जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी थी। साथ ही जांच की अनुमति देते हुए, कोर्ट ने आईओ को जांच/पूछताछ के लिए जेल परिसर के अंदर एक लैपटॉप और अन्य आवश्यक स्टेशनरी सामान अपने साथ ले जाने की अनुमति दी है। नियमानुसार, देखा जाए तो जेल अधिकारियों द्वारा इसकी जांच और सुरक्षा जांच की जाएगी। जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पूछताछ सहायक या उप-रैंक के किसी जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में ही हो।
यह है पूरा मामला
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपियों में से एक है अमित अरोड़ा। अमित अरोड़ा ने ही पूछताछ के दौरान के. कविता का नाम लिया था। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। साथ ही जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी थी,जिसने एक अन्य आरोपी विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेताओं को 100 करोड़ रुपये तक का भुगतान किया था।
तिहाड़ जेल में बंद हैं
इसके बाद, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि के कविता एक्साइज पॉलिसी में प्रावधानों के बदले आरोपी विजय नायर और अन्य के द्वारा आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ एकत्र करने और भुगतान करने में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक हैं। कविता को 15 मार्च को कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह तिहाड़ जेल में बंद है।
CRPC की धारा 41A
सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि CRPC की धारा 41A के तहत एक नोटिस जारी किया गया है। इस साल फरवरी में के कविता को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुईं और उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी। BRS नेता के अधिवक्ता नितेश राणा ने कहा कि ”सीबीआई ने कविता को अर्जी के बारे में जानकारी नहीं दी और अदालत ने भी उनका पक्ष सुने बिना ही सीबीआई के पक्ष में आदेश पारित कर दिया”।
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