April 27, 2024

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Hate Speech मामले में जेल गए आज़म खान को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बेकसूर पाया

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Azam Khan

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आज़म खान (Azam Khan) को कोर्ट से अब राहत मिल गई है. रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) ने बुधवार को हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में अपना फैसला सुनाया.

एडिशनल सेशन जज अमितवीर सिंह ने लोअर कोर्ट के उस फैसले को ख़ारिज कर दिया, जिसमें आज़म खान (Azam Khan) को दो साल की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने केस में सपा नेता को बेकसूर मानकर बरी कर दिया है.

इस मामले में थे जेल में, विधायकी भी गई

Azam Khan

दरअसल पूर्व-विधायक (Samajwadi Party) पर आरोप था कि 2019 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के दौरान उन्होंने सीएम योगी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और भडकाऊ भाषण दिए थे. इस मामले में चुनाव अधिकारी अनिल कुमार चौहान ने शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप है कि आज़म (Azam Khan) ने सीधे-सीधे अफसरों को धमकी दी थी.

इसके बाद रामपुर की निचली अदालत ने आज़म खान (Azam Khan) के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया, जिसमें सपा नेता को दो साल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया था तथा विधायकी रद्द करने के बाद 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी. हालांकि, तब सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान (Azam Khan) को जमानत भी मिल गई थी. आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया था.

क्या बोले सपा नेता के वकील?

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कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान (Azam Khan) के वकील विनोद शर्मा ने कहा, “हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है. वो हेट स्पीच वाले मामले जिसमें सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने हमें निर्दोष बता दिया है. जो भी संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है.”

हालांकि बीते साल इस केस में सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद रामपुर (Rampur) में 8 दिसम्बर को चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा के आशीष सक्सेना ने आज़म के खास आसिम रज़ा को 20 फीसदी से अधिक वोटों के बड़े अंतर से धुल चटा दी.

फिलहाल रामपुर की सीट बीजेपी (BJP) के हाथ में है, देखना दिलचस्प होगा कि केस से छुटकारा मिलने के बाद आज़म खान (Azam Khan) अब कौन सी रणनीति अपनाते हैं? आपको बता दें, आज़म खान (Azam Khan) की विधायकी जाने के साथ मतदाता सूची से नाम भी हटा दिया गया है.

 

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