अवैध बहुमंजिला ट्विन टावर ढहाने पर फिर संदेह, विस्फोटक लगाने का काम आज भी नहीं हुआ शुरू
Noida Supertech Twin Towers : अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ लगतार कोर्ट कड़े कदम उठा रहीं है और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड (Supertech Emerald) की बनाई गई अवैध ट्विन टावर्स की 40 मंजिला इमारत को ढहा दिया जाए और वो भी तीन महीने के भीतर. लेकिन अब तक बहुमंजिला इमारत (Twin Tower) को ढहाने की तारीख को लेकर संशय बना हुआ है.
एनओसी न मिलने के कारण शुरू नहीं हुआ काम
बता दें कि 2 अगस्त यानी आज बिल्डिंग (Noida Supertech Twin Towers) में विस्फोटक लगाने का काम शुरू होना था, लेकिन विस्फोटक लगाने के लिए नोएडा पुलिस से एनओसी (NOC) न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है.
21 अगस्त को ट्विन टावर (Twin Tower) को गिराने की तारीख तय की गई है. जिसके लिए 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के बीच दोनों टावर में विस्फोटक लगाने का काम पूरा करना है. हालांकि इसके लिए दोनों टावर के अलग-अलग फ्लोर के पिलर में 10 हजार सुराख भी किए गए हैं. जिनमें 20 अगस्त तक 3,700 किलो विस्फोटक भरना है.
5 लाख रुपए का लगा जुर्माना
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा 1 अगस्त को याचिका दायर की गई थी, जिसमें ट्विन टावर (Noida Supertech Twin Towers) को नहीं ढहाने की मांग की गई थी. हालांकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया था और इसे बेमतलब की याचिका बताया था. इसके अलावा बेंच ने याचिका लगाने वालों पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया हैं.
एडिफिस ने ली बहुमंजिला इमारत को ढहाने की जिम्मेदारी
बता दें कि सुपरटेक टावर (Noida Supertech Twin Towers) को सुरक्षित तौर पर गिराने की जिम्मेदारी एडिफिस इंजीनियरिंग को दी गई है, जिसने केरल के कोच्चि में भी एक बहुमंजिला इमारत को सफलतापूर्वक ढहाया था. बहरहाल दिल्ली-एनसीआर में यह पहली बार होगा जब किसी गैर कानूनी निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत को अदालत के आदेश पर विस्फोट के जरिए गिराया जाएगा.
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