May 3, 2024

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Varanasi Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का दिया आदेश, 28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

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Gyanvapi Case

Varanasi Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक शिवलिंग जैसी संरचना को संरक्षण और सुरक्षित रखने का निर्णय सुनाया है. ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी.

शिवलिंग स्थान को सुरक्षित रखने का आदेश

ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अगले आदेश तक उस स्थान को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आज हुए सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए यह कहा कि-” अगले आदेश तक शिवलिंग जैसी संरचना को कोई भी नहीं छुएगा और उसे सुरक्षित रखा जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक दूसरे की याचिकाओं पर तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका

Gyanvapi Case

बता दे कि इससे पहले कोर्ट ने 17 मई के आदेश में यह स्पष्ट किया था कि “शिवलिंग” क्षेत्र की सुरक्षा के आदेश से मुसलमानों के मस्जिद में नमाज और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकारों में बाधा नहीं आएगी. दरअसल परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण किए जाने के आदेश से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी.

जिसपर आज हुई सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी बातों को पूरी तरह से नहीं रख पाए. जिसके बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया. अब 28 नवंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीले रखेंगे.

क्या है ज्ञानवापी मामला?

Gyanvapi Case

गौरतलब है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) का मामला कोर्ट में है. यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वे करने का निर्देश दिया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी की अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं.

जिसमें यह दावा किया गया है कि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था. वहीं, कुछ दिनों पहले हुए सर्वेक्षण में वहां पर एक शिवलिंग मिला था. जिसके बाद कोर्ट ने उस जगह को संरक्षित करने आदेश दिया था. फिलहाल इस मामले (Gyanvapi Case) की सुनवाई अभी कोर्ट में जारी है.

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