May 1, 2024

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मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दौरान सीबीआई इन तरीकों का नहीं कर सकेगी प्रयोग, डिप्टी सीएम को कोर्ट ने दे रखी है ये छूट

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Manish Sisodia

Manish Sisodia remanded: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कल पेशी के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर रहने का फैसला सुनाया. गौरतलब है कि रविवार को सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था.

जांच एजेंसी का कहना है कि वह सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. ऐसे में उन्हें कुछ जरूरी सवालों के लिए मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की रिमांड चाहिए. जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया कर लिया था.

सीबीआई से ऐसी उम्मीद नहीं’

Manish Sisodia 5 days police remand to in liquor scam

सीबीआई के डिमांड पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 5 दिनों के लिए रिमांड पर तो भेज दिया. लेकिन सीबीआई के अधिकारियों को सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए उन्हें कुछ खास शर्तों का पालन करना होगा.

राउज एवन्यू कोर्ट ने पेशी के दौरान स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से पूछताछ और वैध जवाबों को पाने के लिए सीबीआई को अनुमति देने के साथ ही कुछ खास शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने कहा है कि- “उसकी ये राय है कि आरोपी से पूछताछ हिरासत में ही संभव है. कोर्ट ने पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री या किसी तरह के बल प्रयोग को लेकर कहा कि वह सीबीआई के अधिकारियों से इस प्रकार की उम्मीद नहीं रखती है.”

Manish Sisodia से पूछताछ के लिए माननी होगी ये शर्तें

Manish Sisodia

  • सिसोदिया से सीबीआई उसी जगह पूछताछ कर सकती है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों और उसकी फुटेज संरक्षित की जा सके.
  • हर 48 घंटे में सिसोदिया की मेडिकल जांच की जाएगी.
  • सिसोदिया को हर दिन अपनी पत्नी से 15 मिनट तक मिलने की इजाजत दी जाएगी.
  • सिसोदिया को अपनी निर्धारित दवाएं लेने की इजाजत होगी.
  • सिसोदिया रोज शाम 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से मिल सकते हैं. इस दौरान सीबीआई के लोग उनकी बातचीत को नहीं सुन सकते.

 

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