SBI को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, 13 मार्च से पहले जमा करना होगा Electoral Bond!
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 26 दिन बाद भी सुप्रीम कोर्ट को चुनावी बॉन्ड से संबंधित कोई जानकारी नहीं दे पाई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका खारिज कर दी है। आज यानी सोमवार 11 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एसबीआई (SBI) को कल यानी मंगलवार 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि अगर आदेश नहीं माना गया तो अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा।
अभी तक क्या कदम उठाए?
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसबीआई (SBI) से पूछा कि उसने चुनावी बॉन्ड योजना को पिछले महीने रद्द किए जाने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बॉन्ड संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं?
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स्पष्ट खुलासे की कही बात
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अहम सुनवाई की शुरुआत करते हुए यह कहा कि ‘’उसने SBI से न्यायालय के निर्णय के तहत ‘स्पष्ट खुलासा’ करने को कहा था।‘’
क्या करे SBI?
पीठ ने कहा, ‘’पिछले 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए हैं? आपकी अर्जी में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। SBI को केवल सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण को एकत्र करना है और निर्वाचन आयोग को जानकारी देनी है।‘’
5 जजों की बेंच वाली टीम
वहीं इस मामले पर 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।
रद्द की गई केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना
दरअसल पांच सदस्यीय की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। जिस फैसले के अंतर्गत केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘असंवैधानिक’ बताते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का पूरा विवरण 13 मार्च तक सौंपने के आदेश दिए गए थे।
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