कोर्ट में पेश हुए Kejriwal, 15 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत
Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के हाथ बड़ी राहत लगी है। ED ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत दी गई। लोकसभी चुनाव से पहले केजरीवाल को क्लीन चिट तो मिल गई है लेकिन कोर्ट की तरफ से सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी।
अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि ‘’बेल बॉन्ड को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दे दी है।” वहीं कोर्ट ने केजरीवाल को वापस जाने की मंजूरी दी है। साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
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अदालत पर पूरा भरोसा है
आम आदमी पार्टी के वकील संजीव नासियार ने बताया, ‘’अदालत ने मुख्यमंत्री(अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग लिया तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई।’ उन्होंने कहा कि ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुसार नहीं हैं और अवैध हैं। अदालत अब इसका फैसला करेगी हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी फैसला करेगी हमारा निर्णय उसी के अनुसार होगा।’’
राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला आदेश
बता दें कि इससे पहले ED द्वारा अरविंद केजरीवाल को अबतक 8 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन पूछताछ के लिए अबतक एक बार भी अरविंद केजरीवाल ED के दफ्तर नहीं गए हैं। फिर केजरीवाल ने ED के समन के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को पेश होने को लेकर आदेश जारी किए गए थे।
धारा 207 के तहत
गौरतलब है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के व्यक्तिगत पेशी से बचने की याचिका को खारिज करते हुए आज उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। सीएम अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट पहुंचे तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। इसी दौरान ED की तरफ से एएसजी एसवी राजू राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। वहीं अरविंद केजरीवाल अपने वकील रमेश गुप्ता और पीए विभव के साथ कोर्ट पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। हालांकि धारा 207 के तहत कोर्ट आगे की सुनवाई कर रही है।