May 8, 2024

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर का होगा एएसआई सर्वे, जिला अदालत में हिंदू पक्ष का आवेदन मंजूर

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Gyanvapi Case

Gyanvapi Case: वाराणसी (Varanasi) के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case) में वजूस्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आदेश आ गया है. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने मां श्रृंगार देवी मूलवाद (Maa Shringaar Devi) में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से रडार तकनीक से सर्वे कराने का आदेश दिया है.

अदालत ने कहा है कि एएसआई बताए कि किस तरह से सर्वेक्षण हो कि ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) को किसी भी तरीके से नुक्सान न हो. अदालत ने आगे कहा कि सर्वे के संबंध में पूरी तैयारी के साथ एएसआई चार अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करे.

इन लोगों ने अदालत में दी थी प्रार्थना-पत्र

Gyanvapi Case

अदालत में हिंदू पक्ष की चार वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की तरफ से बीते 16 मई को प्रार्थना पत्र दिया गया था। कहा गया था कि ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) में सील किए गए वजूखाना को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस पर 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आपत्ति की थी.

लेकिन उसके बावजूद अब अदालत ने सुनवाई करते हुए वजूखाना को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई (ASI) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही मुकदमे की सुनवाई की अगली तिथि अदालत ने चार अगस्त नियत की.

वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज

Gyanvapi Case

आपको बता दें, यह फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट (Varanasi) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी. 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि न्यायालय ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है और आवेदन मंजूर कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) परिसर का एएसआई (ASI) सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है.

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