April 30, 2024

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तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan अयोग्य घोषित, 5 साल तक नहीं बन सकेंगे संसद के सदस्य

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Imran Khan

Imran Khan: पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में फैसला सुनाते हुए इमरान खान (Imran Khan) को पांच साल के लिए अयोग्य करार दिया है. इमरान पर विदेशी नेताओं से मिले गिफ्ट्स की बिक्री से प्राप्त हुए आय को छिपाने के लिए यह सजा सुनाई गई है. अपने खिलाफ फैसला आने के बाद इमरान खान (Imran Khan) अब अगले 5 साल तक संसद के सदस्य नहीं बन सकेंगे. वहीं, इस फैसले के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर गोली चलने की भी घटना सामने आई है.

फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी पीटीआई

दरअसल पाकिस्तान की गठबंधन सरकार ने इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ तोशाखाना उपहारों और उसकी बिक्री प्राप्त हुए आय का विवरण साझा नहीं करने के मामले में मुकदमा दायर किया था. जिसपर सुनवाई करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है. वहीं, इमरान की पार्टी पीटीआई चुनाव आयोग के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.

तोशाखाना मामले में सजा सुनाते हुए पीठ ने कहा कि- “संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) में कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी भी कानून के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या चुने जाने के लिए अयोग्य है.” ऐसे में इमरान खान (Imran Khan) को नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में हटा दिया गया है. उनके अयोग्य होने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा.

खान सर्मथक करें फैसले का विरोध- पीटीआई नेता

Imran Khan

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ भ्रष्ट आचरण कानूनों के तहत कार्रवाई करने की बात कही. इसपर पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया. वहीं, खान समर्थकों से इस फैसले के खिलाफ खुलेआम विरोध करने की बात कह डाली. पीटीआई के महासचिव असद उमर ने कहा कि वह दोनों ही मामलों के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे.

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