Kanjhawala Case में आरोपियों पर 302 लगाने की तैयारी में दिल्ली पुलिस, जांच रिपोर्ट देखने के बाद गृहमंत्रालय ने दिया ये आदेश
Delhi Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावला केस (Kanjhawala Case) में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सोमवार (16 जनवरी) को रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसपर कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि- यह एक गंभीर मामला है और वे इस केस में धारा 302 (हत्या) लगाने की तैयारी में हैं.
11 पुलिसकर्मी हुए थे निलंबित
गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने घटना (Kanjhawala Case) के समय रोहिणी जिले में पीसीआर वैन और पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया था. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को हादसे की रात पीसीआर वैन में तीन और दो पिकेट पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था.
गृह मंत्रालय के आदेश पर 302 लगाने की तैयारी
गृहमंत्रालय के निर्देश पर कंझावला केस (Kanjhawala Case) में नियुक्त विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति की ओर से मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई थी. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी. गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त को देखने के बाद, दिल्ली पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 लागू करने के लिए कहा था.
नशे में धुत्त युवकों ने मारी थी टक्कर
गौरतलब है कि नए साल पर शनिवार और रविवार की रात नशे में धुत्त कार सवार युवकों ने स्कूटी स्वार अंजिल को टक्कर मार दी. इसके साथ ही वह कार में फंसी अंजलि को 13 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते रहे. घटना (Kanjhawala Case) सुल्तानपुरी के कंझावाला इलाके की है. कंझावला के जोंटी गांव के पास एक राहगीर ने लड़की को कार के नीचे फंसे हुए देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी.
जिसके बाद उसी इलाके में पुलिस को लड़की का शव (Kanjhawala Case) मिला. जिसके बाद लड़की को एसजीएम अस्पताल मंगोलपुरी भेजा गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे में उसकी दर्दनाक मौत को लेकर देश भर में गुस्सा का माहौल है. सभी लोग आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. बता दें की मामले में अभी तक पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें एक आरोपी को सरेंडर करने वाले अंकुश को जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
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