सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राहुल गांधी का मामला, जिस धारा से गई सदस्यता उसी धारा को खत्म करने के लिए दाखिल की गई याचिका
Rahul Gandhi Disqualified: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में सदस्यता खत्म करने वाले प्रावधान के खिलाफ ही याचिक दाखिल की गई है. केरल के रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मामले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की है.
आभा मुरलीधरन ने याचिका में दी ये दलीली
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मामले में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि- चुने हुए प्रतिनिधि को सजा होते ही उनकी सदस्यता जाना असंवैधानिक है. याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दल संविधान की धारा 8 (3) का अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल कर रह हैं.
ये राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग की जा रही. ये हमारे चुनावी प्रक्रिया में अशांति पैदा कर सकता है. ऐसे में जब भी किसी को दो साल की सजा हो तो उसकी सदस्यता तुरंत ना खत्म की जाए, बल्कि उसके अपराध की प्रवृत्ति, भूमिका आदि को देखकर इस पर फैसला लिया जाए.
देशभर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस
गौरतलब है कि कल 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी. जबकि 23 मार्च को राहुल गांधी को मोदीसरनेम के एक मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद से ही कांग्रेस के नेताओं में आक्रोश है.
कल शाम को हुई मिटिंग में चर्चा के बाद जयराम रमेश ने कहा कि-हम दो-चार दिन में इस मामले पर जवाब देंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक दो दिनों के अंदर इस फैसले का विरोध करते हुए देश भर में प्रदर्शन करेगी.