May 4, 2024

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अतीक अहमद ने कहा- मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, माफिया गिरी तो पहले ही समाप्त हो गई, अब केवल रगड़ा जा रहा है…

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Atique Ahmed said my whole family is ruined

Umesh Pal Murder Case: माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) का काफिला यूपी में प्रवेश कर चुका है. इस समय अतीक अहमद झांसी में है. जहां से उसे प्रयागराज के लिए लाया जा रहा है. इस दौरान मीडिया की भी कुछ गाड़ियां उसके पीछे-पीछे चल रही है. इस दौरान अतीक अहमद ने मीडिया का शुक्रिया करते हुए कहा कि- “आप लोगों की वजह से ही मैं सुरक्षित हूं.”

अब तो केवल रगड़ा जा रहा है- अतीक अहमद

बता दें कि साबरमती जेल से लाते समय रास्ते में कई जगहों पर अतीक अहमद (Atique Ahmed) का किफाल रुका. इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उससे कई सवाल किया. जिसके जवाब में अतीक अहमद ने कहा कि- “उमेश पाल हत्याकांड में कुछ भी मालूम नहीं है. वह पिछले 6 साल से जेल में है. मुझे साबरमती जेल में काफी परेशान किया जा रहा है. लेकिन मेरे पास कोई फोन नहीं. वहां पर जैमर लगे हुए हैं.”

इसके अलावा अतीक अहमद (Atique Ahmed) ने कहा कि- “सरकार ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे तो अब हम मिट्टी में तो मिल चुके हैं. मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है. अतीक अहमद ने कहा कि- माफिया गिरी तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी. अब तो केवल बस रगड़ा जा रहा है.”

बिधिवाड़ा में खराब हुआ वाहन

Atiq Ahmed is being brought back from Sabarmati Jail to Prayagraj

साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जा रहा अतीक अहमद (Atique Ahmed) का काफिला राजस्थान के बिछीवाड़ा में उस समय रुक गया. जब काफिले में शामिल पुलिस की एक गाड़ी खराब हो गई. जो अतीक के पीछे चल रही थी. वैन खराब होने के कारण वहां करीब 2 घंटे तक काफिला रुका रहा. मरम्मत होने के बाद काफिला आगे के लिए रवाना हुआ. आज बुधवार दोपहर तक उसके प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है. जिसके बाद उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं, पुलिस अतीक की कस्टडी भी मांग सकती है.

अशरफ अहमद को भी लाया जा रहा है प्रयागराज

गौरतलब है कि प्रयागराज बहुचर्चीत उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद (Atique Ahmed) का पूरा परिवार नामजद है. इस मामले में बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ अहमद को भी प्रयागराज लाया जा रहा है. उसके खिलाफ भी बी वारंट जारी हुआ है. वहीं, पिछले 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जबकि सबूतों के अभाव में अशरफ अहमद को बरी कर दिया गया था.

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