UP Nikay Chunav 2023: दूसरे चरण के लिए बजा चुनावी बिगुल, गौतमबुद्ध नगर में 153 दावेदारों ने खरीदा नामांकन पत्र
UP Nagar Nikay Chunav 2023: गौतमबुद्ध नगर जिले में नगर निकाय चुनाव 2023 (UP Nikay Chunav) का बिगुल बज चुका है. दूसरे चरण में निकाय चुनाव के लिए सोमवार 17 अप्रैल से नामांकन पत्र खरीदने और दाखिल करने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है.
हालांकि इस बीच नगर पालिका और नगर निगम पंचायत के लिए कई दावेदारों ने नामांकन पत्र जरूर खरीदा है. लेकिन अभी तक एक भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र (UP Nikay Chunav) को दाखिल नहीं किया है.
कितने सीटों पर होना है चुनाव
बता दें कि जिले गौमतबुद्ध नगर में नगर पालिका परिष की एक सीट नगर पालिका दादरी और 5 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव (UP Nikay Chunav) होना है. जिसमें दनकौर, बिलासपुर, जेवर, जहांगीरपुर और रबूपुरा नगर पंचाय शामिल हैं.
जानकारी के मुताबिक गौतमबुद्ध में नगर निकाय चुनाव के लिए कुल 153 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है. इनमें से अध्यक्ष पद 40 और सदसय पद के लिए 113 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं.
24 अप्रैल तक होगा नामांकन दाखिला
गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग (UP Nikay Chunav) के अनुसार दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव 2023 में नामांकन पत्र खरीदने और दाखिल करने की 17 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक तय की गई है. इस दौरान चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार 11 बजे से 3 बजे तक तहसील से नामांकन पत्र खरीद व दाखिल कर सकते हैं.
वहीं, 28 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार को 11 बजे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा. वहीं, 11 मई 2023 दिन गुरुवार को 7:00 से 6:00 बजे तक मतदान होगा. जबकि 13 मई को दोनों चरणों का एक साथ परिणाम सामने आएगा.
चुनाव के लिए जमा करने होते हैं पैसे
निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) को लेकर इस समय चर्चाओं का माहौल गर्म हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को पैसे जमा करने पड़ते हैं. इसके लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग राशी तय की गई है.
नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सामन्य को 5,00, आरक्षित श्रेणी के लिए 250, नगर पालिका सदस्य के लिए सामान्य को 200, आरक्षित के लिए 100 और नगर पंचाय अध्यक्ष के लिए सामान्य को 250, आरक्षित श्रेणी के लिए 125 देने होते हैं. इसके अलावा नगर पंचायत सदस्य के लिए सामान्य को 100 और आरक्षित श्रेणी के लिए 50 रुपये देने होते हैं.
कितने पैसे खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी
नगर निकाय का चुनाव (UP Nikay Chunav) लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए चुनाव के दौरान राशी खर्च करने की भी एक सीमा होती. जिसके मुताबिक नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी 9 लाख रुपये, नगर पंचायत अध्यक्ष 2.5 लाख रुपये, नगर पालिका सदस्य 2 लाख, और नगर पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी 50 हजार रुपये तक पैसे खर्च कर सकते हैं.