श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज फिर हुई सुनवाई, मथुरा जिला अदालत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये दिए आदेश…
Shri Krishna Janmabhoomi Dispute : मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज यानी सोमवार को एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि 2 अगस्त को फिर से अदालत इस मामले में अगली सुनवाई करेंगी. बता दें कि अगली सुनवाई में विवादित परिसर के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की ओर से एक याचिका (Shri Krishna Janmabhoomi Dispute) दाखिल की गई थी. जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग की गई है. और इसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत कई लोगों को पक्षकार बनाया गया है.
बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट को आदेश दिया कि-
इस मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें.
एक सप्ताह पहले भी हुई थी सुनवाई
Shri Krishna Janmabhoomi Dispute : आज से एक सप्ताह पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर निर्णय करने का मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट मथुरा में शाही ईदगाह और जहांआरा की मस्जिद का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वे कराने के आवेदन और इस मुकदमे में उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आपत्तियों पर सुनवाई के आदेश पिछले सोमवार को दिए गए थे.
बता दें कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित ने यह आदेश पारित किया था.