भोपाल गैस त्रासदी में पिड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 22 हजार से अधिक लोगों की हुई थी मौत
Bhopal Gas Tragedy : सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के पीड़ितों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने पीड़ितों को 7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें सरकार ने 1984 के भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी.
क्या है पूरा मामला?
Supreme Court rejects Centre's curative plea for enhanced compensation for the victims of the 1984 Bhopal Gas tragedy from US-based firm Union Carbide Corporation, now owned by Dow Chemicals. pic.twitter.com/bYaCN0VIBg
— ANI (@ANI) March 14, 2023
गौरतलब है कि भोपाल में 1984 की 2-3 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था. जिससे, वहां हादसे में 22 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी. बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया था. जिसके बाद पीड़ितों ने इसके अतिरिक्त मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
केंद्र ने दी थी ये दलीली
पीड़ितों की तरफ से केंद्र सरकार ने मामले (Bhopal Gas Tragedy) में याचिका दाखिल की थी. केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि- “1989 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना तय किया था, तब 2.05 लाख पीड़ितों को ध्यान में रखा गया था. इन वर्षों में गैस पीड़ितों की संख्या ढाई गुना से अधिक बढ़कर 5.74 लाख से अधिक हो चुकी है. ऐसे में हर्जाना भी बढ़ना चाहिए. यदि सुप्रीम कोर्ट हर्जाना बढ़ाने को मान जाता है तो इसका लाभ भोपाल के हजारों गैस पीड़ितों को भी मिलेगा.”
केंद्र ने मांगा था 7,844 करोड़ मुआवजा
BHOPAL GAS TRAGEDY CASE VERDICT#SupremeCourt Constitution bench of pronounce its judgment today at 10.30 AM on Centre's curative petition seeking additional compensation from Union Carbide Corporation for victims of #BhopalGasTragedy #SupremeCourtOfIndia #BhopalGasTragedy pic.twitter.com/yGoPEIjkxA
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
केंद्र ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये मांगे थे. जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, आज कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) में अतिरिक्त मुआवजे को लेकर अपना फैसला सुनाया है.
जस्टिससंजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले की फिर से सुनवाई करना पीड़ितों (Bhopal Gas Tragedy) के पक्ष में भी नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि- “यह केवल भानुमती का पिटारा खोलकर यूसीसी के पक्ष में काम करेगा और दावेदारों को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा.”