सलमान खान और राखी सावंत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेल के जरिए जान से मारने की मिली धमकी
सलमान खान (Salman Khan) को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की नई धमकी मिली है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि राखी सावंत (Rakhi Sawant) को भी एक धमकी भरा मेल मिला है। गिरोह ने स्पष्ट रूप से मुंबई में सलमान खान को मारने की ‘धमकी’ दी है और राखी सावंत को ‘मामले में शामिल नहीं होने’ के लिए कहा है, उन्हें इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है।
यह पहली बार नहीं है जब सलमान (Salman Khan) को जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले, एक कॉलर ने 30 अप्रैल को ‘टाइगर’ अभिनेता को जान से मारने की धमकी दी थी। कॉल करने वाले की पहचान रॉकी भाई के रूप में हुई, पुलिस ने कहा कि वह राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है, उसे गौ रक्षक बताया जाता है।
भाईजान ने खरीदी बुलेट प्रूफ कार
जान से मारने की लगातार मिल रही धमकियों के चलते सलमान खान (Salman Khan) ने एक नई बुलेटप्रूफ गाड़ी भी खरीद ली। उन्होंने हाल ही में एक नई निसान पेट्रोल एसयूवी खरीदी है। फिलहाल उक्त वाहन को भारतीय बाजार में लॉन्च भी नहीं किया गया है लेकिन अभिनेता ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए दक्षिण एशिया के बाजार में सबसे लोकप्रिय और महंगी कारों का आयात किया।
सलमान को पहले मेल के जरिए जान से मारने की मिली धमकी
18 मार्च को बांद्रा पुलिस ने कथित तौर पर खान के कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल भेजने के लिए तीन व्यक्तियों – गैंगस्टर बिश्नोई, बराड़ और एक रोहित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी एक प्रशांत गुंजालकर द्वारा दर्ज कराई गई एक पुलिस शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जो पुलिस के अनुसार लोकप्रिय फिल्मस्टार के बांद्रा स्थित आवास पर अक्सर जाता है और एक कलाकार प्रबंधन कंपनी चलाता है।
दर्ज की गई प्राथमिकी
अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि जब गुंजालकर शनिवार दोपहर खान के कार्यालय में मौजूद थे, तो उन्होंने देखा कि आईडी “रोहित गर्ग” से एक ईमेल आया था। ई-मेल में कहा गया है कि खान (Salman Khan) ने हाल ही में बिश्नोई द्वारा एक समाचार चैनल को दिया गया साक्षात्कार देखा होगा, और यदि नहीं, तो उसे इसे देखना चाहिए।
गुंजालकर को संबोधित करते हुए, इसने कहा कि अगर खान मामले को बंद करना चाहते हैं, तो उन्हें गोल्डी भाई के साथ आमने-सामने बात करनी चाहिए, “अभी भी समय है लेकिन अगली बार, झटका देखने को मिलेगा।” प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 506-II और 34 के तहत दर्ज की गई थी।
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