बाल विवाह को लेकर एक्शन मोड में असम सरकार, 3000 से अधिक लोगों कि गिरफ्तारी, लोग खुद कर रहे आत्मसमर्पण
Assam Child Marriage Case : असम सरकार (Himanta Biswa Sarma) द्वारा बाल विवाह को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने आज सोमवार (13 फरवरी) को बाल विवाह (Child Marriage) को लेकर कहा कि इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोग खुद घर से बाहर आकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं.
लोग खुद कर रहे हैं आत्मसमर्पण- सीएम
Our crackdown against child marriage has entered it's second week with 3,015 arrests made so far. The drive against this social evil will continue. The positive side is that now people are coming out and surrendering before police.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 13, 2023
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने ट्वीट करते हुए कहा कि- “बाल विवाह के खिलाफ हमारी कार्रवाई दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है. मामले में अब तक कुल 3,015 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.” उन्होंने कहा कि- “सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. सकारात्मक पक्ष यह है कि अब लोग बाहर निकल रहे हैं और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं.”
गौरतलब है कि सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने 3 फरवरी 2023 को ही बाल विवाह करने और कराने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया था. जिसके बाद असम पुलिस ने वहां बाल विवाह कराने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों की गिरफ्तारियां करने में जुटी हुई है. मामले में असम पुलिस के पास 8,000 आरोपियों की लिस्ट है. बता दें कि आदेश के पहले दिन ही राज्य में 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा था कि राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने (Child Marriage) वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. 14-18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. बता दें कि बाल विवाह को लेकर कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह कार्रवाई हो रही है.
पति और बेटों के लिए महिलाओं का विरोध
This is pure harrassment !!! Assam govt is arresting thousands for child marriage years back. That's right – many were married years back & have kids now
What is the logic behind arresting them now? And who will take care of the kids ?
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https://t.co/Po5rDyrV2t— Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) February 5, 2023
बाल विवाह करने वालें लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा जर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर उनके विवाह को अवैध घोषित करार दिया गया है. वहीं, बाल विवाह में यदि लड़के की उम्र 14 साल से कम होगी तो उन्हें बाल गृह सुधार जेल में भेजा जाएगा. अपने पति और बेटों की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य की महिलाएं सरकार (Himanta Biswa Sarma) के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं.
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