September 30, 2023

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West Bengal News: सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed कर चुके छात्रों को दिया बड़ा झटका, प्राइमरी टीचर बनने का सपना रह जायेगा अधूरा

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West Bengal News: पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें बीएड छात्रों (B.Ed Student) को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहा गया था।

बीएड प्रशिक्षितों को नहीं मिलेगा मौका

Bengal: Supreme Court gave a big blow to those who have done B.Ed, they will not get the job of primary teacher. Supreme Court gave a big blow to those who have

बताया गया है कि बीएड प्रशिक्षित नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी हाईस्कूल में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने कई आंदोलनकारियों को परेशानी में डाल दिया है। इनमें से कई बीएड प्रशिक्षित हैं। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का दावा है कि यह निर्णय व्यावहारिक रूप से उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देगा। पिछले साल कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि बीएड प्रशिक्षित भी प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

बीएड प्रशिक्षक युवाओं को प्राइमरी में नौकरी नहीं मिलेगी

Supreme Court Verdict: Only DLED trained can participate in primary teacher recruitment process - Bollywood Wallah

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने उनकी अर्जी खारिज कर दी और निर्देश दिया कि बीएड प्रशिक्षित आवेदन नहीं कर सकते। बता दें कि डीएलएड प्रशिक्षण हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करने के बाद ही लिया जा सकता है और बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। B.Ed में प्रशिक्षित लोगों के लिए नौकरी के कई अधिक अवसर हैं, जबकि D.El.Ed प्रशिक्षण केवल प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए आवश्यक है।

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