आज नहीं होगी महाराष्ट्र मामले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, उद्धव गुट ने आज ही सुनवाई करने की मांग की

Uddhav Thackeray
Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र मामले की सुनवाई नहीं होगी. कोर्ट ने अयोग्यता की सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी हैं. उन्होंने कहा पहले बेंच का गठन होगा, फिर मामले की लिस्टिंग होगी और तब जाकर मामले की सुनवाई होंगी. हालांकि, महराष्ट्र में आए भूचाल से पगलाए उद्धव गुट (Uddhav Thackeray) ने आज ही सुनवाई की मांग की है.
संवैधानिक बेंच करेंगा मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है,
‘महाराष्ट्र मामले की सुनवाई अब संवैधानिक बेंच करेगी.’
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुराने स्पीकर द्वारा न ही शिंदे (Eknath Shinde) ग्रुप के विधायकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और न ही नए स्पीकर द्वारा उद्धव (Uddhav Thackeray) ग्रुप के विधायकों पर कार्रवाई होगी. और यह रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेंगी.
विधायकों को जारी हुए थे कारण बताओ नोटिस
हाल ही में महाराष्ट्र में हुई उथल-पुथल के बीच, विधानसभा के सचिवालय ने शिवसेना के 55 विधायकों में से 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. जिनमें से 39 विधायक शिंदे (Eknath Shinde) के गुट में शमिल हैं और बाकी के 14 विधायक ठाकरे (Uddhav Thackeray) के गुट में शमिल हैं. हालांकि ठाकरे गुट के 14 विधायकों में से संतोष बांगर, शक्ति परीक्षण के दिन शिंदे गुट में शमिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
दोनों गुटों ने जारी किए थे अलग-अलग व्हिप
इससे पहले दोनों गुटों ने 3 से 4 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और विश्वासमत के प्रस्ताव पर, दोनों गुटों ने अलग-अलग व्हिप जारी किये थे. बता दें कि दोनों गुटों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.
हालांकि, शिंदे खेमे ने उन विधायकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री (Uddhav Thackeray) के बेटे आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) का नाम शामिल नहीं किया गया, जिन्हें उन्होंने अयोग्य ठहराने की मांग की थी. नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य दल-बदल के नियमों के तहत जारी किए गए हैं और 7 दिन के भीतर ही विधायकों को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है.
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