Shahnawaz Hussain के वकील ने बताया दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का असली इरादा, लालू की बेटी ने कही ये बात

Shahnawaz Hussain rape case: भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) इस समय मुश्किलों की दौर से गुजर रहे हैं. हाल ही में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसके लिए शाहनवाज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था . लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी. अब इस मामले पर उनके वकील विनीत मल्होत्रा ने अपना पक्ष रखा है.
छवि बदनाम करने का लगाया आरोप
शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के वकील विनीत मल्होत्रा ने दिल्ली के साकेत कोर्ट स्थित मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर उनके सुरक्षाकर्मियों का बयान दर्ज किया है. इसके साथ ही कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कराई. इन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने महिला द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया. उन्होने कहा कि महिला ने बड़ी रकम वसूलने और उनकी छवि बदनाम करने के लिए मामला दर्ज कराया है.
राजद ने बीजेपी पर उठाए सवाल
संस्कारी काम करता था ,नशीला प्रदार्थ देकर
संस्कारी बलात्कार किया करता था तुम्हारा संस्कारी जीजा..
है जवाब या ये भी अब्बा जब्बा डब्बा हो गया— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) August 19, 2022
शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) पर दुष्कर्म का केस दर्ज करने के आदेश पर बीजेपी चुप्पी साधी हुई है. जिसको लेकर राजद ने जोरदार हमला बोला है. राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अन्य मुद्दो पर हावी रहने वाली अपने ही नेता पर दुष्कर्म के मामले को लेकर चुप क्यो है. उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि हमारे दाग, दाग और उनके दाग अनुराग. इसके अलावा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट करते हुए हुसैन और पार्टी पर निशाना साधा.
चार साल पुराना है मामला
बता दें कि यह मामला चार साल पुराना है. दरअसल साल 2018 की 12 अप्रैल को दिल्ली की एक महिला ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जिसपर महिला ने 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी. इसके साथ महिला ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देने की भी बात कही थी. जिसे संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है.
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