May 2, 2024

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Sanjay Singh की हुई रिहाई, ईडी ने नहीं किया विरोध, AAP पार्टी में खुशी का माहौल

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Sanjay Singh

Sanjay Singh

Sanjay Singh: दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अब पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने रिहा कर दिया है। वह छह महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट में ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध तक नहीं जताया। संजय सिंह की जमानत पर सौरभ भारद्वाज और संजय की पत्नी समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर की है।

बयान देने की मंजूरी नहीं

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की पीठ ने रिहा करने के आदेश दिए थे। पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। रिहाई ऐसे समय में हुई है जब आप 19 अप्रैल से शुरू लोकसभा चुनाव शुरु होने वाले हैं।

हम अपील स्वीकार करते हैं

बता दें कि संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दलील देने के बाद ही कोर्ट ने उन्हें रिहा किया है। वकील ने कोर्ट में कहा था कि ”हमारे मुवक्किल साढ़े छह महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में हैं. अब तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया है। जेल में रखने को कोई कारण नहीं है”।

इस पर ईडी ने कोई आपत्ती नहीं जताई न ही जमानात याचिका का कोई विरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ”हम अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के निर्देश देते है”।

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राजनीतिक गतिविधियां में हिस्सा जारी

वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि ”संजय राजनीतिक व्यक्ति हैं। ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जाना चाहिए”। हालांकि, कोर्ट ने इस पर कहा कि ”हम ऐसा नहीं कर सकते हैं”। फिलहाल, संजय सिंह को लेकर ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करेगा। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे”।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि, ”संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं”। वहीं, ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, ”मेरे पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम गुण-दोष पर जाए बिना रियायत दे सकते हैं उन्होंने यह भी कहा, 2 गिरफ्तारी के खिलाफ हैं”।

यह जमानत कोई मिसाल नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी से पूछा, ”आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? ये समझ से परे है कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है”? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह कहा, ”आपने 6 महीने तक हिरासत में रखा है। अगर और हिरासत की जरूरत है या नहीं तो निर्देश लें”।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, ”दिनेश अरोड़ा ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। मामले की सच्चाई यह है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है”। हालांकि अदालत ने कहा, ”इस जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता है”।

संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं करेगी ईडी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है। हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं”। ईडी अब संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी। ट्रायल पूरा होने तक जब तारीखें आएंगी, तब उन्हें पेश होना होगा।

झूठे आरोपों के तहत जेल मे डाला

आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए, आतिशी ने कहा कि ‘‘पिछले 2 साल से लगातार AAP के नेताओं को एक-एक कर झूठे आरोपों के तहत जेल मे डाला गया है”। आतिशी ने कहा कि ”मनी ट्रेल कहां है ये कोर्ट ने पूछा। 2 साल से कोई मनी ट्रेल खोज रहे हैं। आज जब कोर्ट ने पूछा तो ED के पास जवाब नहीं था”।

AAP नेता आतिशी ने आगे कहा कि ”जब तक आम आदमी पार्टी का हर नेता, विधायक, कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है। वो केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए और देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, काम करते रहेंगे”।

Atishi

बजरंग बली की कृपा बरसी

संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने पति की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि, ”मैं बहुत खुश हूं। सत्य की जीत हुई है। संजय सिंह के ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद थे। हमारे तीन भाई अरविंद, मनीष और सत्येंद्र भी बाहर आएंगे”। उन्होंने कहा कि ”बजरंग बली की कृपा हुई है। संजय सिंह सभी का शुक्रिया अदा करते हैं”। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ‘AAP के ऊपर जो संकट था वह आज संकटमोचन हनुमान ने दूर किया है”।

Sanjay Singh Wife

संकटमोचन हनुमान ने हरे संकट

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ”आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था वह संकटमोचन हनुमान ने दूर किया है। PMLA एक्ट जिसमें अक्सर बेल नहीं मिलती है, इतने ठोस कानून हैं। फिर भी संजय सिंह को बेल मिली। यह लोकतंत्र की जीत है”। उन्होंने आगे कहा कि ”मंगलवार 2 अप्रैल को ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि, जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी”।

Sourabh Bhardwaj

खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकते

राघव चड्ढा ने संजय सिंह की रिहाई पर अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर खुशी जाहिर की है और लिखा है कि ”हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए बहुत भावुक दिन है। हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई से आज वो खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जय बजरंग बली”!

रूटीन चेकअप के लिए भेजा अस्पताल

खबरों के मुताबिक संजय सिंह ने लिवर में समस्या होने की बात कही है, जिसके बाद उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पहले ट्रायल कोर्ट को जाएगा। उसके बाद ट्रायल कोर्ट बेल का ऑर्डर तिहाड़ जेल को भेजेगी, जब तिहाड़ जेल को बेल का ऑर्डर मिलेगा तब ही वे रिहाई की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

जेल प्रशासन को रिलीज ऑर्डर बनाने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता है ऐसे में संजय सिंह आज यानी मंगलवार को जेल से बाहर आएं इसकी संभावना कम लगती है।

 

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