तिरंगा फहराते हुए ध्यान रखिए इन नियमों का, अगर करा उल्लंघन तो होगी जेल

Rules for Hoisting the National Flag : भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की हैं. सरकार ने देश की जनता से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है लेकिन साथ ही इससे जुड़े कई कायदे-कानून भी बनाए है, जिन्हें जानना जरूरी है. बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर जेल का भी प्रावधान है.
भारतीय ध्वज संहिता के कानून में निर्धारित है ये नियम
Rules for Hoisting the National Flag : भारत सरकार ने तिरंगा फहराने को लेकर कुछ नियम तय कर रखे हैं. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 (भारतीय ध्वज संहिता) नाम के एक कानून में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए है. जो इस तरह है-
- खुले में 24 घंटे तक तिरंगा फहरा सकते हैं. जहां भी तिरंगा फहराया जाएगा, उसे पूरे सम्मान के साथ फहराए व तिरंगे को पानी में नहीं भिगोना है और न ही किसी भी प्रकार से इसे क्षति पहुंचानी है. तिरंगे में हमेशा केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए एवं तिरंगा आधा झुका, कटा और फटा नहीं होना चाहिए. इसे विधिवत ही फहराए.
- पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी लेकिन अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है.
- सरकार ने तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी है. आज से पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी.
- झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए.
- इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए.
- अशोक चक्र का कोई माप तय नही हैं सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक हैं.
- तिरंगा कभी भी फटा या मैला-कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए.
- तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता.
- किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए.
- किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं लगा सकते हैं.
- झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.
- झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैरकानूनी है.
- झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए.
- तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह लगाकर रखना है, न फेंकना है न ही क्षति पहुंचानी है.
जानिए निस्तारण के तरीके…
Rules for Hoisting the National Flag : इसके अलावा अगर तिरंगा समय के साथ हवा से या किसी अन्य कारण से गंदा हो जाए या फट जाए तो ऐसी स्थिति में निस्तारण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए. जिसके दो तरीके है-
एक दफन करना और दूसरा जलाना
- बेहद गंदे या किसी कारण फट गए राष्ट्रीय ध्वज को दफन करने के लिए लकड़ी का ही बॉक्स लेना होगा. इसमें तिरंगे को सम्मानपूर्वक तह लगाकर रखना है व बहुत ही साफ स्थल पर जमीन में दफन करना है. इसके बाद उस स्थान पर दो मिनट तक मौन खड़े रहना है.
- दूसरा तरीका जलाने का है. इसके लिए साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होगी व अग्नि के मध्य में इसे सम्मानपूर्वक तह लगाकर डालना होगा एवं किनारे से नहीं.
गौरतलब है कि ये नियम (Rules for Hoisting the National Flag) इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा गर्व है.
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