मानहानि मामले में खारिज हुई राहुल गांधी की याचिका, अदालत में पेश होना जरूरी

मानहानि मामले में खारिज हुई Rahul Gandhi की याचिका
झारखंड उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दाखिल मानहानि के मुकदमे में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी हैं। जिससे गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उन्हें रांची की निचली अदालत में पेश होना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की पीठ ने निचली अदालत में दाखिल मानहानि के वाद को खारिज करने की गांधी की याचिका को खारिज कर उन्हें (Rahul Gandhi) वहां पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये हैं।
वाद-विवाद के बाद हुआ फैसला
उच्च न्यायालय ने गांधी (Rahul Gandhi) और प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने एक स्थानीय अदालत से जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल (Rahul Gandhi) की याचिका को खारिज कर दिया। और कहा कि प्रार्थी (Rahul Gandhi) अपनी बात निचली अदालत में सुनवाई के दौरान रखें। बता दें कि गांधी ने निचली अदालत से जारी समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
किस मामले में ख़ारिज की याचिका
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोरहाबादी मैदान में जनसभा को सम्बोधित करते हुए, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि ‘सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं।’ जिसके बाद उनके इस बयान पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ एक स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें कहा गया कि गांधी ने मोदी नामधारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है जिससे मोदी समाज की भावना आहत हुई है।
याचिका में गांधी के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह भी किया गया था। बहरहाल इस शिकायत पर अदालत ने गांधी (Rahul Gandhi) को 22 फरवरी 2019 को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। लेकिन निचली अदालत में पेश होने की बजाय, राहुल ने इस समन के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर पूरे मामले को ही खारिज करने की मांग की थी जिसमें उन्हें (Rahul Gandhi) अभी तक सफलता नहीं मिली हैं।
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