Delhi Service Bill : राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना दिल्ली सेवा विधेयक, 7 अगस्त को संसद में पास हुआ था बिल

Delhi Service Bill : संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद अब राष्टपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) से भी मिली मंजूरी . इसके साथ ही 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया हैं . बता दे कि भारत सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई हैं.
केंद्रीय ग्रह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पेश किया था. यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा. सरकार ने सात अगस्त को संसद से दिल्ली सेवा विधेयक पारित हो गया था. राज्यसभा ने 102 के मुकाबले 131 मतों से ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को मंजूरी दी थी. लोकसभा ने इसे तीन अगस्त को पास कर दिया था.
किसने विरोध में दिया था मतदान
बता दे की राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 102 सदस्यों ने वोट दिया. आम आदमी पार्टी की अपील में महा ठबंधन I.N.D.I.A में शामिल होने वाली सभी दलों ने बिल के विरोध में वोट किया था . कांग्रेस ने भी बिल के विरोध में वोट किया, गठबंधन के सदस्य आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने वोटिंग से दूरी बनाई थी. राज्यसभा से बिल पास होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया था. केजरीवाल ने कहा था कि ये विधेयक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जनता के लिए ढंग से काम नहीं करने देगी.
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