March 28, 2024

#World Cup 2023     #G20 Summit    #INDvsPAK    #Asia Cup 2023     #Politics

बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, जाति जनगणना पर लगाई रोक

0
Bihar Caste Census

Bihar Caste Census : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) और डिप्टी CM तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) की सरकार को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) से बड़ा झटका लगा है. बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जाति जनगणना पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

बता दें कि बिहार की सत्ताधारी पार्टियाँ राजद (RJD), जदयू (JDU) और कॉन्ग्रेस (Congress) देश भर में जाति जनगणना (Bihar Caste Census) के लिए जोर लगा रही है। बिहार में तो इसकी शुरुआत भी हो गई थी। शिक्षक पढ़ाना छोड़ कर जाति जनगणना में लगा दिए गए थे, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।

पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

Bihar Caste Census

आदेश दिया गया है कि अब तक जाति जनगणना (Bihar Caste Census) के जितने भी आँकड़े हैं, उन्हें पटना हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख दिया जाए। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि जाति जनगणना को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में 2 दिन की सुनवाई हुई, जिसके बाद ये निर्णय दिया गया। अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 3 जून, को करेगी।

बिहार सरकार से किया यह सवाल

Bihar Caste Census

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया कि क्या जाति जनगणना (Bihar Caste Census) कराना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना एक कानूनी बाध्यता है? ये सवाल भी पूछा गया है कि राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है या नहीं। जातीय गणना पर निजता का उल्लंघन होगा या नहीं, इस पर भी बिहार सरकार को जवाब देना होगा। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जाति जनगणना का बिहार सरकार को कोई अधिकार नहीं है, ऊपर से इससे लोगों की निजता एवं गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है।
इस याचिका में कहा गया है कि लोगों की जाति, उनके कामकाज और योग्यता का ब्यौरा लेना उनकी निजता का उल्लंघन है। साथ ही कहा गया है कि संविधान प्रदेश सरकार को इसकी अनुमति नहीं देता। इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसे भी याचिका में जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी करार दिया गया है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को पहले ही बता चुकी है कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *