दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं दौड़ेगी टू-व्हीलर बाइक्स, सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक्स पर लगाया प्रतिबंध

Ban Bike Taxi in Delhi: दिल्ली सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक्स (Ban Bike Taxi) को बड़ा झटका दिया है. दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजधानी में टू-व्हीलर को टैक्सी (Ban Bike Taxi) के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है. परविहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर एग्रीगेटर्स के लिए जल्द ही नई पॉलिसी लेकर आएगी.
बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना
Ref public notice by Tpt dept. against Private 2 wheelers being used for carrying passengers in violation of statutory provisions.
Aggregator policy for 2W, 3W & 4W is in its final stage & will be rolled out soon helping them to apply for grant of license under the new scheme. pic.twitter.com/QYYPWYxujm
— Kailash Gahlot (@kgahlot) February 20, 2023
परिवहन मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी भी दी है. दिल्ली सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रतिबंध (Ban Bike Taxi) लगने के बाद यदि कोई भी ओला, उबर और रैपिडो चलाते हुए पाया जाता है. तो, यह 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन होगा. ऐसे में कंपनियों से एक लाख रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है. इसके साथ ही चालक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. वहीं, दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अभी तक ओला, उबर और रैपिडो की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.
दिल्ली सरकार ने नोटिस में कहा है कि- “यदि प्रतिबंध (Ban Bike Taxi) के बाद भी ओला, उबर और रैपिडो राइडर्स बाइक टैक्सी सेवा देना जारी रखते हैं, तो 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. अगर अपराध दूसरी बार या बाद में किया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही जेल भी होगी. इसके साथ ही ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी कम से कम तीन साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.”
बुरी तरह प्रभावित होगा कैब एग्रीगेटर्स
बता दें कि दिल्ली सरकार के इस फैसले (Ban Bike Taxi) से ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स को बुरी तरह प्रभावित करेगा. दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स काफी लोकप्रिय है. ज्यादातर लोग दफ्तर या फिर अन्य जगहों पर जाने के लिए बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया करते थे. वहीं, मामले पर परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों को ले जाने के लिए गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा है. जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है.
कार टैक्सी की बुकिंग पर रोक नहीं
यहां हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में सभी तरह के बाइक के इस्तेमाल पर रोक (Ban Bike Taxi) नहीं लगाया है. परिवहन मंत्रालय ने सिर्फ उन बाइक पर प्रतिबंध लगाया है. जो, अपनी प्राइवेट बाइक को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करते हैं. गौरतलब है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां बाइक्स का इस्तेमाल टैक्सी के रूप में कर रही थी. जिसके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है. हालांकि, कार टैक्सी की बुकिंग के लिए फिलहाल कोई रोक नहीं है.