April 23, 2024

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माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल बाद आया फैसला

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Mukhtar Ansari

यूपी के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी करार दिया गया है। वाराणसी की MP MLA कोर्ट द्वारा लगभग 32 साल के लंबे इंतजार के बाद वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड  में मुख्तार को धारा 302 यानी हत्या, धारा 147 यानी दंगा, धारा 148 यानी घातक हथियार से हमला और धारा 149 यानी गैर कानूनी ढंग से भीड़ को इक्कठा करने के तहत दोषी करार दिया गया  और आज दोपहर 2 बजे मुख्तार (Mukhtar Ansari) को आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई है साथ ही अंसारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बदमाशो ने की थी अंधाधुंध फायरिंग

Mukhtar Ansari

आपको बता दें कि  3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की हत्या हुई थी। अवधेश राय (Avdhesh Ray) कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। अवधेश भाई अजय के साथ घर के बाहर खड़े थे और तभी वैन से आए बदमाशो ने अवधेश पर अंधाधुंध फायरिंग की थी।

अब अवधेश के परिवार वालों ने राहत की सांस ली, भले ही ये वक्त बहुत लंबा और मुश्किल था मगर अब ये बहुत बड़ी राहत है अवधेश के परिवार के लिए की मुख्तार दोषी करार दिया गया है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) , पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, कमलेश सिंह, भीम सिंह राकेश जैसे लोग शामिल हैं, जिन पर आज फैसला किया गया है।

मुख्तार पर दर्ज है 15 मर्डर केस

Mukhtar Ansari

अवधेश राय के भाई अजय राय इस फैसले से बहुत खुश है उन्होंने कहा की मुझे न्यायपालिका से पूरा न्याय मिलने का भरोसा था। बताते चले की मुख्तार (Mukhtar Ansari) पर कुल 64 केस है जिसमे 15 मर्डर केस भी शामिल है। 59 वर्षीय मुख्तार अंसारी की आज सबसे बड़ी सजा का ऐलान हुआ। गाजीपुर की सड़को पर जब मुख्तार अपनी गैंग के साथ निकलता था तो लोग मुख्तार को देखकर रास्ता बदल लेते थे।
लोगो के दिलो में मुख्तार के लिए ऐसी दहशत थी की मुख्तार जेल में हो या बाहर, लोग उसके खिलाफ कुछ भी कहने से बहुत डरते है। इतना ही नहीं, जून 2022 में जब इस केस की सुनवाई शुरू हुई थी तो पता चला की इस केस की ओरिजनल डायरी गायब है, वाराणसी से प्रयागराज तक डायरी को ढूंढा गया, लेकिन डायरी नही मिली। जिसके बाद मुख्तार अंसारी पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा और डायरी गायब करने का केस दर्ज हुआ।

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