माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल बाद आया फैसला
यूपी के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी करार दिया गया है। वाराणसी की MP MLA कोर्ट द्वारा लगभग 32 साल के लंबे इंतजार के बाद वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को धारा 302 यानी हत्या, धारा 147 यानी दंगा, धारा 148 यानी घातक हथियार से हमला और धारा 149 यानी गैर कानूनी ढंग से भीड़ को इक्कठा करने के तहत दोषी करार दिया गया और आज दोपहर 2 बजे मुख्तार (Mukhtar Ansari) को आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई है साथ ही अंसारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बदमाशो ने की थी अंधाधुंध फायरिंग
आपको बता दें कि 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की हत्या हुई थी। अवधेश राय (Avdhesh Ray) कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। अवधेश भाई अजय के साथ घर के बाहर खड़े थे और तभी वैन से आए बदमाशो ने अवधेश पर अंधाधुंध फायरिंग की थी।
अब अवधेश के परिवार वालों ने राहत की सांस ली, भले ही ये वक्त बहुत लंबा और मुश्किल था मगर अब ये बहुत बड़ी राहत है अवधेश के परिवार के लिए की मुख्तार दोषी करार दिया गया है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) , पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, कमलेश सिंह, भीम सिंह राकेश जैसे लोग शामिल हैं, जिन पर आज फैसला किया गया है।