आईआईटी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की एसडीएम अधिकारी ने, पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी को

झारखंड (Jharkhand) के खूंटी जिले में इंटर्नशिप पर आयी हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की रहने वाली आईआईटी (IIT) की एक छात्रा के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ (Molestation) के आरोप में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एसडीएम (SDM) पर लड़की से अभद्रता करने का आरोप है। आरोपी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी हैं, जिसकी जानकारी खुद पुलिस अधिकारी ने दी है।
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को किया गया गिरफ्तार
इंटर्नशिप के लिए अपने घर से दूर, खूंटी जिले में रहने वाली आईआईटी की एक छात्रा के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ (Molestation) करने के आरोप में जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने बीती रात हिरासत में ले लिया है। बता दें कि दो जुलाई को, छात्रा से जोर-जबर्दस्ती करने और अभद्र आचरण करने के आरोप में खूंटी जिले में तैनात (SDM) और भारतीय प्राशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी के खिलाफ छात्रा ने केस दर्ज कराया है।
क्या है पूरा मामला
एसडीएम (SDM) ने एक जुलाई को अपने आधिकारिक आवास पर आईआईटी की छात्र-छात्राओं को पार्टी में बुलाया था। रात भर चली पार्टी के बाद जब छात्रा अपने अन्य साथियों के साथ दो जुलाई की सुबह एसडीएम (SDM) आवास से निकलने वाली थी तो तभी अकेले होने का फायदा उठाकर आईएएस अधिकारी ने उसके साथ कथित रूप से बदतमीजी की। जिसकी सूचना, छात्रा द्वारा स्थानीय महिला थाना में दें दी गाई हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद, सोमवार शाम को एसडीएम (SDM) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी और देर रात्रि ही रियाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
कई धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस
एसडीएम (SDM) रियाज अहमद के खिलाफ पुलिस ने खूंटी की महिला थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही पूछताछ के लिए सोमवार रात एसडीएम को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की चिकित्सीय जांच कराकर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान भी दर्ज कर लिया है।