Gyanvapi Survey Case : मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, कल से शुरू होगा सर्वे

Gyanvapi Survey Case : ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे (Archaeological Survey of India) से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है. दरअसल इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरूवार को एक बड़ा फैसला सुनाया हैं. कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे हरी झंडी दिखा दी हैं. जिसके बाद अब कल से यह सर्वे शुरू हो जाएगा.
मुस्लिम याचिका को किया गया खारिज
पिछले ही महीने 21 जुलाई को वाराणसी के जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था. जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के द्वारा पहले तो सुप्रीम कोर्ट में और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में इस सर्वे को रोकने की याचिका दायर की गयी थी. जिसे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि न्यायहित में यह सर्वे जरुरी है. कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरुरत हैं.
जिला आदालत ने दिया था सर्वे का आदेश
हाल ही में वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) के जज एके विश्वेश ने ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस सर्वे कि रिपोर्ट 4 अगस्त तक में वारणसी कोर्ट को सौंपनी थी. जिसके बाद एएसआई की टीम सोमवार को मस्जिद परिसर का सर्वे करने के लिए मस्जिद परिसर में पहुंची थी. लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोश करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
सर्वोच्च न्यायलय ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने कि सलाह दी थी और 2 दिनों के लिए सर्वे पर रोक लगा दिया था. वही अब इलाहाबाद कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने सर्वेक्षण से ज्ञानवापी के मूल ढांचों में नुक्सान कि आशंका जताई थी लेकिन एएसआई ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि सर्वे में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे इसके ढाँचे में खरोच तक नहीं आएगी.
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