Gyanvapi Case Hearing: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में धारा 144 लागू

Gyanvapi Case Hearing Varanasi : वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Gyanvapi Case Hearing) में सुनवाई होनी है. दरअसल हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यह तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं. वहीं, ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत आज 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी. वाराणसी के जिला जज डॉ एके विश्वेश ज्ञानवापी सर्वे को लेकर अपना फैसला सुनाएंगे.
शृंगार गौरी के दर्शन पूजन पर फैसला
आज ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग (Gyanvapi Case Hearing) को लेकर फैसला सुनाया जाएगा. वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश की अदालत में चल रहे मुकदमे की पोषणीयता (सुनवाई योग्य है या नहीं) पर होगा. बता दें कि 24 अगस्त को अदालत ने फैसला करते हुए आज के लिए सुरक्षित रख लिया था. मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील शमीम अहमद ने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसलिए अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है.
हिंदू पक्ष के वकील ने दी ये दलील
वहीं, हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव (Gyanvapi Case Hearing) ने अपनी दलील में कहा है कि-ज्ञानवापी कहीं से मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर का ही हिस्सा है, इसलिए इस मामले में 1991 का उपासना स्थरल अधिनियम किसी भी तरह से लागू नहीं होता. उन्होंने ये भी दावा किया कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति बताते हुए जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है वह असल में बिंदु माधव का धरहरा स्थित आलमगीर मस्जिद का दस्तावेज है. उनके अनुसार यह मस्जिद ज्ञानवापी से दूर स्थित है. उन्होंने अदालत को बताया है कि औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया था.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
वहीं इस फैसले के बाद माहौल खराब न हो इसके लिए नगर में धारा 144 लगा दी गई है. वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को बताया कि-ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए (Gyanvapi Case Hearing) जाने के मद्देनजर एहतियाती के तौर पर शहर में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी हैं.
इसके साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है. पूरे शहर के सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है. जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है. होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया मंचों पर लगातार नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है.
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