nupur sharma को पैगंबर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली: पैगंबर के खिलाफ दिए गए विवादित बयान मामले में नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की गिरफ्तारी वाली याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि नूपुर के खिलाफ विवादित बयान को लेकर देश के कई राज्यों में केस दर्ज किया गया है. जिसके बाद उन्होंने सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आग्रह किया था. जिसके बाद उनपर दर्ज सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है.
मिली थी जान से मारने की धमकियां
बता दें कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ दायर की गई याचिका में शीर्ष कोर्ट से उनके गिरफ्तारी की मांग की गई थी. इसके साथ मुस्लिमों की भावनाएं आहत करने के आरोप में नूपुर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने की मांग की गई थी. बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके बयान को लेकर देश-विदेश में भारी बवाल मचा था. इसके साथ ही देश के कुछ हिस्सों में उपद्रव भी हुए साथ ही नूपुर को जान से मारने की धमकियां तक दी गईं.
याचिकाकर्ता की सहमति पर याचिका खारिज
प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ दायर याचिका को याचिकाकर्ता से वापस लेने को कहा. पीठ ने कहा कि यह बहुत ही सरल अहानिकर लगता है, लेकिन असल में इसके दूरगामी परिणाम होते हैं. पीठ ने कहा कि- हमारा सुझाव है कि ये याचिका वापस ले ली जाए. इसके बाद याचिकाकर्ता की सहमति से याचिका को वापस लेते हुए खारिज मानने का फैसला किया गया.
नूपुर का समर्थन करने पर हुई थी हत्या
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की कथित विवादास्पद टिप्पणी का कन्हैयालाल नाम के व्यक्ति ने समर्थन किया था. वह दर्जी का काम किया करता था. उसने नूपुर के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. जिसके बाद 28 जून को रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद नाम के दो लोगों ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. हमलावरों ने न सिर्फ हत्या का वीडियो बनाया बकायदा उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया. हालांकि घटना के कुछ देर बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.